ट्विशा शर्मा मौत मामला: गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, 100 वर्षीय मां की देखभाल का दिया हवाला
Giribala Singh Bail : ट्विशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर भोपाल जिला कोर्ट में सुनवाई टल गई। आरोपी ने 100 वर्षीय मां की देखभाल का हवाला देकर जमानत मांगी है।
- Reported By: सुधीर दंडोतिया | Edited By: प्रीतेश जैन
गिरिबाला सिंह (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Twisha Sharma Death Case: राजधानी भोपाल में अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर भोपाल जिला कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। नियमित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण अदालत में मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई और फिलहाल अगली तारीख भी तय नहीं की गई है।
गिरिबाला सिंह ने अपनी नई जमानत याचिका में करीब 100 वर्ष की बुजुर्ग मां की देखभाल को प्रमुख आधार बनाया है। आवेदन में उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और पारिवारिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है। उनके अधिवक्ता शुभांग दीक्षित के अनुसार, जमानत आवेदन में उनके घर में हुई चोरी की घटना का भी जिक्र किया गया है।
12 मई को हुई थी ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत
यह मामला 12 मई की रात का है, जब कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 14 मई की रात गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
सम्बंधित ख़बरें
मोहन सरकार का पहला अनुपूरक बजट पेश, 7,765.76 करोड़ रुपये का प्रावधान, आज होगी विधानसभा में चर्चा
MP विधानसभा: मुख्यमंत्री कक्ष के बाहर कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन, उमंग सिंघार और विजयवर्गीय में बहस
MP Weather Update: 36 घंटे से प्रदेश में झमाझम बारिश, 15 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, TI की कॉलर पकड़ी, कई गिरफ्तार
पहले मिली थी जमानत, हाई कोर्ट ने किया था निरस्त
एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरिबाला सिंह ने भोपाल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 15 मई को अपर सत्र न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया था। हालांकि, इस फैसले को ट्विशा शर्मा के परिजनों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 27 मई को जमानत रद्द कर दी।
सीबीआई ने दोबारा किया गिरफ्तार
हाई कोर्ट के आदेश के बाद 28 मई को सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। रिमांड पर पूछताछ पूरी होने के बाद 2 जून को उन्हें और सह-आरोपी समर्थ सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तब से दोनों जेल में बंद हैं।
ये भी पढ़ें : राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सागर में कांग्रेस का प्रदर्शन; PM मोदी का फूंका पुतला
समर्थ सिंह ने अब तक नहीं लगाई जमानत अर्जी
अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि फिलहाल केवल गिरिबाला सिंह की ओर से ही जमानत याचिका दायर की गई है। मामले के दूसरे आरोपी समर्थ सिंह की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की जमानत अर्जी अदालत में प्रस्तुत नहीं की गई है।
