9 मई को National Lok Adalat, संपत्ति और जल कर के सरचार्ज में 100% तक की दी जा रही छूट
National Lok Adalat: संपत्ति एवं जल कर के सरचार्ज अधिभार में 100% तक की छूट मिलेगी। 50 हजार रुपए तक के संपत्तिकर और 10 हजार रुपए तक के जल कर की बकाया राशि वाले प्रकरणों में सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा।
- Reported By: सुधीर दंडोतिया | Edited By: प्रीतेश जैन
नेशनल लोक अदालत (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में 9 मई शनिवार को ‘नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। नागरिकों के कल्याण और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
National Lok Adalat में नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करते हुए संपत्तिकर, जलकर एवं अन्य उपभोक्ता कर के लंबित प्रकरणों में देय अधिभार (सरचार्ज) पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। योजना के प्रावधानों के अंतर्गत 50 हजार रुपए तक के संपत्तिकर और 10 हजार रुपए तक के जल कर की बकाया राशि वाले प्रकरणों में सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा।
अधिक बकाया होने पर 25 से 75% तक की छूट
इससे अधिक की बकाया राशि होने पर निर्धारित स्लैब के अनुरूप सरचार्ज में 25 से 75 प्रतिशत तक की रियायत का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर यह विशेष छूट वन टाइम सेटलमेंट के रूप में देय होगी।
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दो किस्तों में जमा कर सकेंगे राशि
इस योजना का लाभ हासिल करने वाले लोगों को छूट के बाद शेष राशि अधिकतम 2 आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में शामिल होकर अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण करवाएं और शासन द्वारा दी जा रही इस विशेष छूट का लाभ उठाएं।
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जनता को मिलेगी राहत
नेशनल लोक अदालत के जरिए से नगरीय निकायों के लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं सुलभ निराकरण किया जाएगा, जिससे आमजनों को व्यापक राहत मिलेगी। शासन की इस जन-कल्याणकारी पहल से नागरिकों को न केवल करों के भारी बोझ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि इसके फलस्वरूप नगरीय निकायों को भी एकमुश्त राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
