Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

MP में 1.20 लाख पद ‘डाइंग कैडर’ घोषित, यह सरकारी पद खत्म; नई नियुक्तियों पर पूर्म प्रतिबंध

MP News: सरकार ने 1.20 लाख सरकारी पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। कार्यभारित, संविदा और आकस्मिकता निधि के पदों पर अब नई भर्तियां नहीं होंगी और आउटसोर्स कर्मचारियों को मार्च 2027 तक हटाया जाएगा।

  • Written By: सजल रघुवंशी
Updated On: May 14, 2026 | 03:05 PM

MP में खत्म हुए 1.20 लाख पद (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Madhya Pradesh Dying Cadre Post News: मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने अब प्रदेश के 1 लाख 20 हजार पदों को ‘डाइंग कैडर’ घोषित कर दिया है। बता दें कि अब इन पदों पर नई भर्तियां नहीं होंगी। कैबिनेट ने कार्यभारित, आकस्मिकता निधि और संविदा, कोटवार श्रेणी के पद समाप्त करने का फैसला किया था।

इस पर अमल के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा है कि अगर किसी विभाग या कलेक्टर, विभाग अध्यक्ष ने इन पदों पर नियुक्तियां की तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सरकार का दावा है कि वित्तीय बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इन पदों को किया गया समाप्त

जिन पदों को समाप्त किया गया है उनमें कार्यभारित श्रेणी के 16,810 पद, आकस्मिकता निधि के 55,808 पद तथा संविदा और कोटवार श्रेणी के 34,497 पद शामिल हैं। इसके अलावा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को मार्च 2027 तक हटाया जाएगा और उनकी जगह पर नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां की जाएंगी।

सम्बंधित ख़बरें

मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा हमला, पीसी शर्मा बोले- 62 विधायक एकजुट देखकर घबराई भाजपा

श्याम टेलर के दौरे से पहले बैनर-पोस्टरों से पटा इंदौर, शहर की खूबसूरती पर लगा राजनीतिक रंग

भोपाल: NSUI कार्यकर्ता गिरफ्तार, धर्मेंद्र प्रधान को दिखाने वाले थे काले झंडे, उमंग सिंघार ने दी प्रतिक्रिया

दिग्विजय सिंह ने किया स्वागत, बोले– इंदौर महापौर पुष्यमित्र के पत्र से मिलेगा न्यायालय में पक्ष रखने का अवसर

नियमित और संविदा पदों तक ही भर्ती सीमित

सामान्य प्रशासन विभाग के ताजा आदेश के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश में अब भर्ती व्यवस्था केवल नियमित और संविदा पदों तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा अन्य सभी श्रेणियों के पदों को समाप्त कर दिया गया है और भविष्य में इन पर किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं होगी।

क्या है कार्यभारित पद?

जानकारी के अनुसार, कार्यभारित पदों का उपयोग सड़क, सिंचाई और भवन निर्माण जैसी परियोजनाओं में अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इसी तरह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति भी अल्पकालिक वित्तीय प्रावधानों के तहत होती थी।

यह भी पढ़ें: किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर गिरी गाज, 50 गाड़ियों के साथ किया था शक्ति प्रदर्शन, भाजपा ने पद से हटाया

नियमों से विपरीत नियुक्ति पर होगी कार्रवाई

संविदा और कोटवार पदों पर तय अवधि के अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाती रही हैं। आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि यदि समाप्त किए गए पदों पर नियमों के विपरीत किसी की नियुक्ति की जाती है, तो इसके लिए संबंधित कलेक्टर, कमिश्नर या विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Dying cadre post lakh of posts recruitment ban gad

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 14, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

  • Bhopal News
  • Madhya Pradesh
  • MP News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.