भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम का एक्शन, खेजड़ा बरामद में सड़क-गेट तोड़े; खानूगांव में भी कार्रवाई

Bhopal Municipal Corporation Action: भोपाल में अवैध निर्माणों पर नगर निगम का पीला पंजा, 2.3 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी पर चली जेसीबी। एनजीटी के आदेश पर बड़े तालाब के पास बाउंड्रीवॉल और शेड ध्वस्त।
Illegal colony roads and gates demolished in Khejda Baramad
भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन(सोर्स- एआई जनरेटेड इमेज)
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Bhopal Municipal Corporation Action On Illegal Colonies: राजधानी भोपाल में गुरुवार को नगर निगम ने अवैध कॉलोनी और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने जोन-16 क्षेत्र में पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से निर्माण हटाए। ग्राम खेजड़ा बरामद में करीब 2.3 एकड़ जमीन पर बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

आरोप है कि सवाई सिंह राजपूत और संतोष मीणा द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की मंजूरी के बिना कॉलोनी का विकास किया जा रहा था। यहां गेट, सड़क समेत अन्य निर्माण किए जा चुके थे, जिन्हें निगम की टीम ने तोड़ दिया।

इंडस मुस्कान कॉलोनी में भी अवैध निर्माण हटाया

नगर निगम ने अयोध्या बायपास स्थित इंडस मुस्कान कॉलोनी में भी कार्रवाई की। यहां एक मकान के सामने किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विवाद या हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात रहा। निगम अधिकारियों के मुताबिक बिना स्वीकृति किए गए निर्माण, अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी विकास के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। भवन अनुज्ञा शाखा ने ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई को मिशन मोड में चलाने की बात कही है।

एनजीटी के आदेश पर खानूगांव में हटाए अवैध निर्माण

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद गुरुवार को खानूगांव में भी बड़ी कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल से 50 मीटर के दायरे में आने वाले अवैध निर्माण हटाए। कार्रवाई के दौरान बाउंड्रीवॉल और शेड को तोड़ा गया। बताया गया कि ये निर्माण रहवासी शकील खान द्वारा किए गए थे। इस दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तालाब क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन को लेकर निगम की कार्रवाई आगे भी जारी रहने के संकेत हैं।

ऑरा मॉल को नोटिस, भवन के बाहरी स्वरूप में बदलाव का मामला

नगर निगम ने ऑरा मॉल में किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर भवन स्वामी या निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान भवन के एलीवेशन और बाहरी स्वरूप में बदलाव किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 302(1) के तहत नोटिस जारी किया गया। संबंधित पक्ष से निर्माण से जुड़े दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगा गया है। निगम ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत नक्शे और भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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