ROB निरीक्षण रिपोर्ट पेश करें (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Amravati District: अमरावती शहर के राजकमल रेलवे फ्लाईओवर को यातायात के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद भी इसके नीचे से रेलवे यातायात चल रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए जिला आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी और जिला आपातकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष आशीष येरेकर ने आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी के आदेश में रेलवे और लोक निर्माण विभाग को एक संयुक्त निरीक्षण दल के माध्यम से पुल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए रेलवे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तत्काल एक संयुक्त निरीक्षण दल गठित करें, इस दल में पुल को असुरक्षित घोषित करने वाले संरचनात्मक सलाहकार को भी शामिल करने की सूचना दी गई। यह दल रेल यातायात के लिए खतरे का आकलन करेगा और पुल की संरचना की वर्तमान स्थिति की जांच करेगा। हालांकि पुल पर यातायात बंद है, पुल के नीचे से रेल यातायात चल रहा है, इसलिए दल को पुल को सुरक्षित बनाने या उसे गिराए जाने तक रेल यातायात को रोकने, मार्ग बदलने या नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता पर रिपोर्ट देनी होगी। यह संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशें 25 सितंबर तक जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
उक्त आदेश के अनुसार रेलवे को निर्देश दिए गए हैं। इसमें संयुक्त निरीक्षण की सिफारिशों के अनुसार, रेल यातायात को रोकना, डायवर्ट करना या नियंत्रित करना, पुल के गडरों और अधिरचना के नियंत्रित और सुरक्षित प्रक्रिया के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर उसे 25 सितंबर तक प्रस्तुत करें, पुल का काम पूरा होने तक यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी ट्रेनों पर गति सीमा लागू करें, संरचना में किसी भी बदलाव की निगरानी के लिए पूर्णकालिक निगरानी कर्मचारी नियुक्त करना, वास्तविक समय निगरानी प्रणाली में झुकाव मीटर और दरार प्रसार गेज स्थापित करना, और आपातकालीन स्थितियों के लिए आवश्यक उपकरण और टीमों को भी तैयार रखने के निर्देश विभागीय रेलवे व्यवस्थापक नागपुर और भुसावल रेलवे विभाग को दिए गए हैं।
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आदेश में यह भी कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करे कि रेलवे ट्रैक के नीचे बेलपुरा जाने वाली समानांतर सड़क यातायात के लिए सुरक्षित है तथा इसका निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करे, नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नोटिस बोर्ड व अन्य उपाय किए जाएं, तथा यदि आदेश का तत्काल पालन नहीं किया गया तो राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।