Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

योग गुरु बाबा रामदेव पर गिरी गाज, केरल की अदालत ने जारी किया गैर-जमानती वारंट; बालकृष्ण की भी बढ़ी टेंशन

बाबा रामदेव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। केरल की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर किया है। बाबा रामदेव के अलावा पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है।

  • By विकास कुमार उपाध्याय
Updated On: Feb 02, 2025 | 12:32 PM

बाबा रामदेव और बालकृष्ण, फोटो - सोशल मीडिया

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली : योग गुरु बाबा रामदेव कभी-कभी अचानक से नेशनल मीडिया का हेडलाइन बन जाते हैं। इसी बीच बाबा रामदेव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। बता दें, केरल की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर किया है। बाबा रामदेव के अलावा पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भी वारंट जारी किया है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि पलक्कड़ जिले की कोर्ट दोनों के ही खिलाफ यह वारंट उनकी गैरहाजिरी के कारण जारी किया है। आपको बता दें कि वे केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मामले में पेश नहीं हुए थे।

इन दोनों को 15 फरवरी को कोर्ट में होना होगा पेश

केरल की कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ 15 फरवरी को पेश होने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। ऐसे में अब इन दिनों को इसी 15 फरवरी को कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले कोर्ट ने 1 फरवरी को इन आरोपियों के खिलाफ जमानत योग्य वारंट जारी किया था, ताकि वे कोर्ट में पेश हो सकें।

क्या है मामला?

दरअसल, यह मामला दिव्य फार्मेसी द्वारा कथित रूप से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रसारित करने से जुड़ा हुआ है, जिस पर केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की है। इन दोनों पर भ्रामक विज्ञापन, अवमानना और ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे मामले रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कई बार ऐसे मामलों से घिरा रहा है।

कोर्ट ने दी थी राहत पर साथ में मिले थे चेतावनी

वैसे इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि को राहत दे चुकी है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वे फिर से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें सजा हो सकती है।

देश की अन्य खबरों से अप-टू-डेट होने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें… 

अब तक के मामले

आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार कर ली थी। इस मामले में मानहानि का केस बंद कर दिया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि पतंजलि के कपूर वाले उत्पादों को बेचने पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। कोविड-19 ठीक करने का दावा करने और मॉडर्न मेडिसिन को बेकार कहने के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने योग गुरु बाबा रामदेव पर आरोप लगाए थे।

Yoga guru baba ramdev in trouble kerala court issues non bailable warrant balkrishnas troubles also increase

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Feb 02, 2025 | 12:31 PM

Topics:  

सम्बंधित ख़बरें

1

जयंती विशेष: वो सियासतदान जिसने पाकिस्तान में लिया जन्म, लेकिन आजादी के 50 साल बाद बना भारत का पीएम

2

आखिर क्यों जावेद जाफरी ने ठुकराई थी मिथुन चक्रवर्ती की ‘डिस्को डांसर’, जानें दिलचस्प किस्सा

3

साल की आखिरी पूर्णिमा आज, इस दिन घर में भूलकर भी न करें ये 5 काम,वरना माता लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज

4

10 लाख से ज्यादा की कार खरीदने पर मिल सकता है रिफंड! जानें कैसे क्लेम करें TCS Refund

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.