सुप्रीम कोर्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)
Unnao Rape Case: उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है।
हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा यह कहते हुए निलंबित की थी कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुका है। सीबीआई ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही अधिवक्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार की ओर से दायर एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हालांकि फिलहाल कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के एक अलग मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसे वह अलग से भुगत रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अहम माना जा रहा है।
बता दें कि साल 2017 में यूपी के उन्नाव में हुए बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान पीड़िता के समर्थकों और सेंगर का समर्थन कर रहे ‘पुरुष आयोग’ के सदस्यों के बीच तीखी बहस हो गई। पीड़िता के समर्थक आदेश का विरोध कर रहे थे तभी ‘पुरुष आयोग’ के सदस्य सेंगर के समर्थन में उतरे आए और जंतर-मंतर पहुंच गए, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच तकरार शुरू हो गई।
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पीड़िता ने भावुक होकर बताया कि मेरे पिता की हत्या कर दी गई। मेरे परिवार के सदस्यों को मार दिया गया। उसने आरोप लगाया कि उसके परिवार के सदस्यों और गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। पीड़िता ने आगे बताया कि मेरे पति को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे बच्चे घर पर भी सुरक्षित नहीं हैं।