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सेंगर रेप का दोषी…उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक

Unnao Rape Case SC Hearing: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत भी दे दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की सजा बरकार रखी है।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Dec 29, 2025 | 12:37 PM

सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की सजा बरकरार रखी

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Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबित कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत भी दे दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर कहा- सेंगर नाबालिग से रेप का दोषी है उसकी सजा बरकारार रखी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की संभावना जताई है।

HC ने दोषसिद्धि के महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच नहीं की

अदालत ने इस मामले को “असामान्य” बताते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के महत्वपूर्ण पहलुओं की पर्याप्त जांच नहीं की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की अवकाशकालीन पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे, ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सेंगर की सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) के प्रावधानों की लागू क्षमता पर विस्तृत दलीलों को भी सुना।

CBI ने क्या दी दलील?

सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर था, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ भयानक रेप हुआ था, और उच्च न्यायालय ने आईपीसी के सेक्शन 376 और पॉक्सो के सेक्शन 5 पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। इस पर जस्टिस जेके महेश्वरी ने जवाब देते हुए कहा कि सेक्शन 376 पर पहले ही विचार किया जा चुका है।

एसजी तुषार मेहता ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर नहीं किया, खासकर यह कि यह मामला एक नाबालिग पीड़िता से संबंधित है। उन्होंने यह भी बताया कि सेंगर को दो मामलों में दोषी करार दिया गया है, और घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 16 साल से कम थी—वह 15 साल 10 महीने की थी। यह दोषसिद्धि अभी अपील पर लंबित है। एसजी मेहता ने कहा कि दोषी करार देने की वजह स्पष्ट थी, क्योंकि यह रेप एक पब्लिक सर्वेंट ने किया था, और सीबीआई ने तथ्यों और सबूतों के साथ इसे साबित किया।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन: भारतमाला प्रोजेक्ट जमीन घोटाले में रायपुर और महासमुंद में छापेमारी

यह मामला 2017 का है, जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था। 2019 में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया और उसे उम्रभर की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत और गवाहों को प्रभावित करने के मामलों में भी सेंगर को दोषी ठहराया गया था।

Unnao rape case supreme court kuldeep singh sengar delhi high court

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Published On: Dec 29, 2025 | 12:17 PM

Topics:  

  • Kuldeep Sengar
  • Unnao District

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