Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • India vs West Indies |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Sonam Wangchuck |
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लताड़ा, एक हफ्ते का दिया अल्टीमेटम

Supreme Court on Liquor ban in Bihar: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि जब तक बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक के लिए मद्यनिषेध कानून में गिरफ्तार सभी आरोपितों को जमानत क्यों न दे दी जाए?

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Dec 20, 2024 | 07:28 PM

उच्चतम न्यायालय का आदेश (फाइल फोटो)

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: बिहार में शराबबंदी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में देरी पर सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब तक बुनियादी ढांचा नहीं बन जाता, तब तक के लिए सभी आरोपितों को जमानत क्यों न दी जाए? न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2016 में बिहार मद्यनिषेध तथा उत्पाद अधिनियम बनाया गया था। राज्य सरकार ने विशेष कोर्ट के गठन के लिए अबतक जमीन का आवंटन भी नहीं किया है।

बेंच ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि जब तक बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक के लिए मद्यनिषेध कानून में गिरफ्तार सभी आरोपितों को जमानत क्यों न दे दी जाए? आप विशेष अदालत के गठन के लिए सरकारी भवनों को क्यों नहीं खाली करवा लेते हैं?

लंबित मामलों से बढ़ता है न्यायपालिका पर बोझ

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून के तहत 3.78 लाख से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन सिर्फ 4,000 से अधिक का ही निस्तारण किया गया है। यही समस्या है कि आप न्यायिक ढांचे और समाज पर इसके प्रभाव को देखे बिना ही कानून पारित कर देते हैं।

देश और दुनिया की नवीनतम ख़बरों से अपडेट रहने के लिए यहां क्लिक करें

एक हफ्ते का दिया अल्टीमेटम

अधिनियम की एक धारा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक ​​शराब के सेवन के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, ये ठीक है, लेकिन इसका संबंध कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को सजा देने से है। इस मामले में एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदान करने के बारे में आपत्ति जताई है। इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार के वकील को इस मामले पर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मामले में फिलहाल क्या किया जा सकता है।

The supreme court reprimanded the bihar government regarding liquor ban said why not give bail to all the accused

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Dec 20, 2024 | 07:28 PM

Topics:  

  • Bihar Government
  • Supreme Court

सम्बंधित ख़बरें

1

सोनम वांगचुक पर NSA लगाना गलत, पत्नी गीतांजलि ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

2

TET के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे टीचर्स, आरपार के संघर्ष के लिए तैयार

3

नवभारत संपादकीय: महिलाओं को रोजगार के नाम पर 10,000 रुपए

4

दिल्ली में जजों पर गिरी गाज, 1.9 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में SC ने लगाई फटकार, दिया ये बड़ा आदेश

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.