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सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी जमानत, दिल्ली या लखनऊ में ही रहने का निर्देश

लखीमपुर-खीरी जिले में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुयी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी और उसे लखनऊ या दिल्ली में रहने का निर्देश दिया...

  • By विजय कुमार तिवारी
Updated On: Jul 22, 2024 | 01:17 PM

फाइल फोटो

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नई दिल्ली :  उत्तर प्रदेश में 2021 के लखीमपुर-खीरी जिले में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुयी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी और उसे दिल्ली या लखनऊ में ही रहने का निर्देश दिया।

आपको याद होगा कि हिंसा की इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी। देश की शीर्ष अदालत ने पिछले साल 25 जनवरी को हिंसा की ‘‘इस दुर्भाग्यपूर्ण एवं भयावह घटना” से जुड़े मामले में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में आरोपी किसानों को भी जमानत दे दी और अधीनस्थ अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, ‘‘सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश किया जाता है… हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से अब तक सात से पूछताछ की गई है। हमें लगता है कि मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है।”

पीठ ने अधीनस्थ अदालतों को सुनवाई की समयसीमा तय करने का निर्देश दिया। ताकि मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके।

लखीमपुर-खीरी जिले में किसानों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जिले में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान एक एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हिकल) ने 4 किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद गुस्साए किसानों ने वाहन चालक और भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

–एजेंसी इनपुट के साथ

Supreme court grants bail to ashish mishra

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Published On: Jul 22, 2024 | 01:17 PM

Topics:  

  • Supreme Court

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