Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

तमिलनाडु गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 10 बिल रोकने को SC ने माना अवैध, कहा- ऐसी मनमानी नहीं कर सकते राज्यपाल

तमिलनाडु में रविन्द्र नारायण रवि राज्यपाल और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच लड़ाई में सीएम स्टालिन की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार को राहत दी है।

  • By आकाश मसने
Updated On: Apr 08, 2025 | 01:26 PM

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन व राज्यपाल आरएन रवि (डिजाइन फोटो)

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। तमिलनाडु में रविन्द्र नारायण रवि राज्यपाल और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच लड़ाई में सीएम स्टालिन की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा 10 विधेयकों को लटकाने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल का 10 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी न देने का फैसला अवैध और मनमाना है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने राज्यपाल रविन्द्र नारायण रवि की खिंचाई करते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द विधेयकों पर फैसला लेना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संविधान के अनुसार काम करें राज्यपाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर की कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि इन विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किए जाने की तिथि से ही मंजूरी प्राप्त माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल आरएन रवि ने सद्भावना से काम नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पास विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लटकाने का अधिकार नहीं है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 200 में निर्धारित ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। न्यायालय ने यह फैसला तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की उस याचिका पर सुनाया है, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल ने रोक दिया था।

देश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को 3 महीने के अंदर विधेयकों पर निर्णय लेने कहा है। ताकि विधेयक को मंजूरी दी जाए, या फिर उसे सदन में वापस भेजा जाए या फिर राष्ट्रपति को भेजा जाए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले सीएम स्टालिन?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) प्रमुख एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तमिलनाडु के लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीय राज्यों के लिए एक बड़ी जीत है। स्टालिन के कहा कि DMK राज्य की स्वायत्तता और संघीय राजनीति के लिए संघर्ष करती रहेगी और जीतेगी।

Supreme court decision slams tamil nadu governor rn ravi says can t hold bills mk stalin

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 08, 2025 | 01:26 PM

Topics:  

  • DMK
  • MK Stalin
  • Supreme Court
  • Tamil Nadu

सम्बंधित ख़बरें

1

संपादकीय: शिक्षकों से क्यों करवाए जाते हैं अशैक्षणिक कार्य

2

ट्रंप का बड़ा फैसला: शिकागो, लॉस एंजिल्स और पोर्टलैंड से National Guard हटाने का किया ऐलान

3

नवभारत विशेष: अपने ही फैसले रद्द करना सुप्रीम कोर्ट का साहस

4

आधी रात को भी खुलेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने आम लोगों के लिए किया एक और अहम ऐलान

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.