Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • India vs West Indies |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Sonam Wangchuck |
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

शाहदरा के ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड का दावा सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट बोला- आजादी से पहले से चल रहा है पूजा-पाठ

सुप्रीम कोर्ट ने शाहदरा गुरुद्वारे को वक्फ संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, 1947 से यह गुरुद्वारा है, वक्फ बोर्ड का दावा और 10 लाख की मांग खारिज की जाती है।

  • By सौरभ शर्मा
Updated On: Jun 04, 2025 | 10:39 PM

दिल्ली के यमुनापार में शाहदरा क्षेत्र के एक गुरुद्वारे पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज

Follow Us
Close
Follow Us:

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में स्थित एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ संपत्ति बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह जगह 1947 से पहले से गुरुद्वारा है और वहां लगातार धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। कोर्ट ने हाईकोर्ट के 2010 के उस फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें इसे वक्फ संपत्ति मानने से इनकार किया गया था।

विवादित संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि कभी यहां मस्जिद थी, लेकिन अब यहां गुरुद्वारा है। वहीं, गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि यह स्थान उन्होंने वैध रूप से खरीदा है और यह उनके स्वामित्व में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं दे सका कि यह भूमि वक्फ संपत्ति है, और इसे धार्मिक स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है, जहां आज भी श्रद्धालु अरदास और पाठ करते हैं।

सुनवाई में कोर्ट का स्पष्ट रुख
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब यह स्थान वर्षों से गुरुद्वारा के रूप में स्थापित है और वहां नियमित पूजा-पाठ हो रहा है, तो अब उसे लेकर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जिस स्थान पर लंबे समय से धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं, वहां हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता।

किरोड़ी के छापों से सरकार में हलचल, क्या अपने ही मंत्रियों पर टारगेट कर रहे हैं कृषि मंत्री

वक्फ बोर्ड के दावे पर सवाल
वक्फ बोर्ड ने यह कहते हुए दावा किया था कि यहां पहले मस्जिद थी, और अब वहां से 10 लाख रुपये की वसूली होनी चाहिए। लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ दावे करने भर से वक्फ संपत्ति नहीं बन जाती। निचली अदालतों ने पहले वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि ये मामला आजादी से पहले का है और इस याचिका को खारिज कर  दिया।

Shahdara gurudwara waqf dispute supreme court rejects claim

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jun 04, 2025 | 10:39 PM

Topics:  

  • Legal News
  • New Delhi
  • Supreme Court
  • Supreme Court Verdict

सम्बंधित ख़बरें

1

अब नहीं चलेगा बुलडोजर राज! CJI गवई ने चेताया- ‘सरकार जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती’

2

सोनम वांगचुक पर NSA लगाना गलत, पत्नी गीतांजलि ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

3

TET के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे टीचर्स, आरपार के संघर्ष के लिए तैयार

4

दिल्ली में जजों पर गिरी गाज, 1.9 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में SC ने लगाई फटकार, दिया ये बड़ा आदेश

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.