कपिल सिब्बल (सौजन्य-एएनआई)
दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद आज गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। आज वक्फ विधेयक पर राज्यसभा में जोरदार बहस हुई। इस दौरान पूर्व कांग्रेस और सपा सांसद कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोई चाहता है कि वो अपनी जमीन दान करें तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बिल को खारिज करते हुए अपने भाषण में उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला भी राज्यसभा में पढ़कर सुनाया।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में दान के प्रावधान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू चाहें तो वो भी जमीन दान कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल एक राष्ट्र, एक कानून की बात करता है। तो वे मुसलमानों के धर्म के अधिकार में हस्तक्षेप क्यों कर रही हैं?
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, “यह प्रधानमंत्री ही हैं जो एक राष्ट्र, एक कानून की बात करते हैं, फिर वे यह चुनिंदा कानून क्यों ला रहे हैं? वे विवादों को सुलझाने के लिए डीएम को यह शक्ति क्यों दे रहे हैं? अगर सरकार के साथ कोई विवाद है, तो सरकार खुद इसे सुलझाएगी। यह कैसे सही है?”
VIDEO | On Waqf (Amendment) Bill, Rajya Sabha MP Kapil Sibal (@KapilSibal) says, “It is the PM who talks about one nation, one law, then why are they bringing this selective law? Why are they giving the DM this power to resolve disputes? If there is a dispute with the government,… pic.twitter.com/2QVdTLBT5i
— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2025
उन्होंने हिंदुओं के उत्तराधिकार के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदू समुदाय में भी सुधार लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कानून के जरिए केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि किसी भी ट्रस्ट के स्वामित्व वाली जमीन को दान के लिए बेचा जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली जमीन अल्लाह की है और इसे बेचा नहीं जा सकता, इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल के हिंदुओं के उत्तराधिकार के अधिकार के दावे को खारिज किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि हिंदू अपनी अर्जित भूमि केवल अपने बेटों को ही दान कर सकते हैं, बेटियों को नहीं। सिब्बल के इस बयान पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ऐसी भूमि किसी को भी दान की जा सकती है।
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वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, “2014 से उनकी राजनीति क्या रही है? वे लव जिहाद, बाढ़ जिहाद, ‘थूक’ जिहाद और यूसीसी के बारे में बात करते हैं। उनका तरीका अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम मुद्दे को जलाए रखना है। 1995 के वक्फ बिल ने वक्फ बोर्ड में न्यूनतम 2 महिलाओं को आरक्षण दिया था, और यह बिल अधिकतम दो महिलाओं को आरक्षण देता है। अगर वे बदलाव करना चाहते हैं, तो उन्हें हिंदू कोड बिल में ऐसा करना चाहिए। अगर संपत्ति मेरी है, तो कोई इसे कैसे हड़प सकता है? अगर इसे हड़पा गया है, तो इसे वक्फ नहीं कहा जा सकता। अगर मैं अपनी आधी संपत्ति वक्फ को दे दूं, तो किसी को इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।”