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‘देश सत्ता के चाबुक से नहीं चलेगा’ बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राहुल गांधी ने किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर नीति को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कुछ गाइडलाइन जारी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश सविंधान से चलेगा सत्ता के चाबुक से नहीं।

  • By शुभम पाठक
Updated On: Sep 02, 2024 | 11:32 PM

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (सोर्स-सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर नीति को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कुछ गाइडलाइन जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद विपक्ष में एक उत्साह का महौल है। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश सविंधान से चलेगा सत्ता के चाबुक से नहीं।

राहुल गांधी ने आरोपियों के घरों को ध्वस्त किये जाने के विषय पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना करते हुए कहा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब बेनकाब हो गया है।

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राहुल ने किया फैसले का स्वागत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है।

उन्होंने कहा कि बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचल कर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, “त्वरित न्याय’ की आड़ में ‘भय का राज’ स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर-गृहस्थी आती है।

देश सत्ता की चाबुक से नहीं चलेगा

राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जानकारी के लिए बता दें कि आज अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति को लेकर न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है? भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।

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इसके साथ ही कई राज्यों के प्रशासनों द्वारा आपराधिक मामलों में शामिल लोगों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने पर शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि किसी का घर केवल इसलिए कैसे तोड़ा जा सकता है कि वह आरोपी है। अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार करेगी जो पूरे देश में लागू होंगे।

Rahul gandhi welcomed the supreme courts decision on the bulldozer policy

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Published On: Sep 02, 2024 | 11:32 PM

Topics:  

  • Rahul Gandhi
  • Supreme Court

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