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Rahul Gandhi Defamation Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, BJP नेता की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

Uttar Pradesh News: अमित शाह पर कथित टिप्पणी को लेकर 2018 से जुड़े मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। BJP नेता विजय मिश्र की निगरानी वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

  • Written By: अमन मौर्या
Updated On: Jul 15, 2026 | 07:48 PM

राहुल गांधी (सोर्स- सोशल मीडिया)

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Rahul Gandhi Defamation Case: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी मामले में मानहानि पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। स्पेशल रिविजनल कोर्ट के जज राकेश यादव ने याचिकाकर्ता BJP नेता विजय मिश्र की निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया।

इस पर अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान विशेष जज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से दायर निगरानी याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।

राहुल गांधी के वकील ने दी जानकारी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले में स्पेशल रिविजनल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से जुड़ा मामला MP/MLA स्पेशल रिविजनल कोर्ट में लिस्ट किया गया था। कोर्ट ने शिकायतकर्ता विजय मिश्रा की रिविजन याचिका को खारिज कर दिया।

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Sultanpur, Uttar Pradesh: On Special Revisional Court delivers verdict in Lok Sabha LoP Rahul Gandhi defamation case, Counsel for Rahul Gandhi, Advocate, Kashi Prasad Shukla says, “The matter relating to Rahul Gandhi was listed before the Special Revisional Court in MP/MLA… The… pic.twitter.com/sLujArzCl8 — IANS (@ians_india) July 15, 2026

18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

राहुल गांधी के वकील ने कहा कि अब मुख्य मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी, जब आगे की कार्यवाही की जाएगी। विजय मिश्रा की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी के हैंडराइटिंग सैंपल लिए जाएं और संबंधित दस्तावेजों में मौजूद हस्ताक्षरों से उनका मिलान किया जाए और कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। निचली अदालत ने पाया कि यह अर्जी बहुत देर से दाखिल की गई थी।

ये भी पढ़ें- अंतरात्मा के साथ धोखा… कांग्रेस की सुप्रिया सुले और स्टालिन से बड़ी अपील, बोली- BJP के निशाने पर NCP-DMK

2018 का है मामला

बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला वर्ष 2018 में बीजेपी नेता विजय मिश्र की तरफ से दायर किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।

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Published On: Jul 15, 2026 | 07:48 PM

Topics:  

  • Court News
  • Rahul Gandhi
  • Uttar Pradesh

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