पहले कहा ‘आतंकियों की बहन’…अब बोले तारीफ करना चाहते थे, कर्नल सोफिया मामले में विजय शाह की दलील पर भड़के CJI
Vijay Shah Sofiya Qureshi comment Case: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को लेकर सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से कड़े सवाल पूछे।
- Written By: अर्पित शुक्ला
सुप्रीम कोर्ट (सोर्स - सोशल मीडिया)
CJI Suryakant on Kunwar Vijay Shah Sofiya Qureshi comment Case: पहलगाम हमले के बाद सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरे हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया था। अब उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री की कर्नल सोफिया को लेकर टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को उस मामले की सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला ले। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इंडियन आर्मी की अफसर कर्नल सोफिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को अभियान के बारे में सारी जानकारी दी थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में आज एसजी तुषार मेहता सरकार की तरफ से पेश हुए। आइए बताते हैं
सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर कहा कि एसआईटी (SIT) ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि अब हम मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा, वो दुर्भाग्यपूर्ण था और हो सकता है कि वह उस महिला अधिकारी की तारीफ़ करना चाहते हों। इस पर सीजेआई और भड़क गए। उन्होंने इस बयान पर नाराजगी जताई और CJI ने कहा कि उन्होंने जो कहा वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था।
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पिछली सुनवाई में SC ने लगाई थी फटकार
इससे पहले भी इस मामले में जनवरी में सुनवाई हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में कहा था कि अब माफी मांगने में काफी देर हो चुकी है और इस तरह की माफी स्वीकार नहीं हो सकती।
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बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कुंवर विजय शाह की तरफ से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मंत्री विजय शाह ने अपना माफीनामा दाखिल किया है और वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अदालत पहले ही ये साफ कर चुकी है कि माफी किस तरह की होनी चाहिए।
