Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • India vs West Indies |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Sonam Wangchuck |
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

पत्नी को फ्रेंच फ्राई खाने से रोका तो पति खिलाफ शुरू हो गई जांच, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अमेरिका में बच्चे के जन्म के बाद वाइफ को फ्रेंच फ्राई खाने से रोकने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामले की जांच पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को तुच्छ बताते हुए जांच पर रोक लगा दी।

  • By अभिषेक सिंह
Updated On: Aug 25, 2024 | 05:05 PM

कर्नाटक हाई कोर्ट (सोर्स-सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने अमेरिका में बच्चे के जन्म के बाद वाइफ को फ्रेंच फ्राई खाने से रोकने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामले की जांच पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को तुच्छ बताते हुए जांच पर रोक लगा दी। अपने फैसले में न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अदालत ने कहा कि पति के खिलाफ किसी भी जांच की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और पत्नी के इस आरोप को बल मिलेगा कि उसे किसी समय पर फ्रेंच फ्राई खाने को नहीं दिया गया। इसलिए, पति के खिलाफ सभी जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया जाना चाहिए। अमेरिका में कार्यरत महिला के पति को भी नौकरी पर लौटने की अनुमति दी गई, जब उसने अदालत को आश्वासन दिया कि वह जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे और प्रक्रिया से नहीं बचेंगे।

यह भी पढें:- मिस इंडिया की आड़ में राहुल गांधी का फिर चला ‘जाति-जनगणना’ कार्ड पर जोर, बोले जीतन राम- दिखा रहे सपना

महिला के पति ने अपनी याचिका में जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उसने तर्क दिया था कि शिकायत तुच्छ है। व्यक्ति के वकील ने बताया कि उनकी पत्नी की शिकायत के बाद उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था, जिससे उन्हें अमेरिका में काम पर लौटने से रोका गया। अदालत ने पहले व्यक्ति के माता-पिता के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी थी, जिनका नाम भी शिकायत में था। शिकायत में, पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे फ्रेंच फ्राई, चावल और मांस खाने की अनुमति नहीं दी थी।

एलओसी के इस्तेमाल की आलोचना

पति ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि बच्चे के जन्म से पहले अमेरिका में रहने के दौरान, उसकी पत्नी ने उससे घर के सभी काम करवाए। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस मामले में एलओसी के इस्तेमाल की आलोचना की और इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शिकायत तुच्छ प्रतीत होती है और व्यक्ति को अपने पेशेवर दायित्वों के लिए अमेरिका लौटने की अनुमति दी।

Karnataka high court puts stay on the investigation started against stopping wife from eating french fries

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Aug 25, 2024 | 05:05 PM

Topics:  

  • Bengaluru
  • Karnataka High Court

सम्बंधित ख़बरें

1

स्टार्टअप ग्रोथ के लिए भारत क्यों बेहतर? जापानी फाउंडर Reiji Kobayashi की राय

2

निशानेबाज: राजनीति में जरूरी वक्तृत्व कला, क्या करे नेता जब बैठ जाए गला

3

कांग्रेस विधायक सीट पर होगी री-काउंटिंग, हाई कोर्ट ने दिया आदेश, उल्टा पड़ गया ‘वोट चोरी’ वाल दांव!

4

बेंगलुरु में भड़का भाषा विवाद, बस कंडक्टर ने यात्री जड़ा तमाचा तो युवक ने किया बवाल-Video

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.