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डेंगू के बढ़ते मामलों पर एक्शन मोड पर आई सिद्दरमैया सरकार, किया ‘महामारी रोग’ घोषित

राज्य की सिद्दरमैया सरकार ने एक्शन मोड में आकर बड़ा फैसला किया है और डेंगू की बीमारी को महामारी घोषित कर दिया हैं। इसके अलावा डेंगू कोे रोकने के लिए नए नियम भी जारी किए गए है।

  • Written By: दीपिका पाल
Updated On: May 15, 2025 | 07:51 AM

कर्नाटक में बढ़ा डेंगू का प्रसार (सौ.सोशल मीडिया)

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बेंगलुरु: देश में मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वहीं पर इलाज काफी तेज होने के बाद भी इन मामलों पर लगाम नहीं लग रही है। कर्नाटक राज्य इन दिनों डेंगू की बड़ी बीमारी से जूझ रहा हैं जहां पर बड़ी संख्या में मामले सामने आते जा रहे है। इसे देखते हुए राज्य की सिद्दरमैया सरकार ने एक्शन मोड में आकर बड़ा फैसला किया है और डेंगू की बीमारी को महामारी घोषित कर दिया हैं। इसके साथ डेंगू के प्रसार को कम करने के लिए नियम भी लागू कर दिए है।

सरकार ने डेंगू को रोकने के लिए अपनाएं ये तरीके

डेंगू के मामले में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम औऱ कानून पेश किए है। इसी के साथ सरकार ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि उन लोगों को दंडित किया जाए जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो लोग मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए उपाय करने में विफल रहते हैं, उनपर भी कार्रवाई होगी। यहां पर सरकार ने नए नियम यानि कर्नाटक महामारी रोग विनियमन 2020 में संशोधन भी पेश किए हैं, जिसमें लोगों को वेक्टर जनित रोग के प्रसार को रोकने में अधिक जिम्मेदार होने का आदेश दिया गया है। संशोधन में तीन श्रेणियों – घरेलू, वाणिज्यिक और सक्रिय निर्माण क्षेत्रों में दंड का प्रस्ताव है।

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नियम नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना

डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए बनाए नियम का जो पालन नहीं करेगा उन लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के लिए सरकार ने जुर्माना 400 रुपये और 200 रुपये होगा। वाणिज्यिक कामों के लिए शहरी क्षेत्रों में जुर्माना 1,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 500 रुपये होगा। मच्छरों के प्रजनन के लिए जगह उपलब्ध कराने वाले सक्रिय निर्माण क्षेत्रों के मालिकों पर शहरी इलाकों में 2,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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इन नियमों का पालन करना हैं जरूरी

डेंगू को रोकने के लिए राज्य में बनें नए कानून के तहत इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी हैं जो इस प्रकार है..

नियमों के अनुसार घरेलू इमारतों के मालिकों और अधिभोगियों के लिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना अनिवार्य है।
अधिसूचना के अनुसार, लोगों को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के भंडारण कंटेनरों, नाबदानों या ओवरहेड टैंकों को ढक्कन या किसी अन्य सामग्री से ढंकना या सुरक्षित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

Karnataka declares state an epidemic disease as dengue cases rise

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Published On: Sep 04, 2024 | 10:21 AM

Topics:  

  • Dengue Disease
  • Karnataka News

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