Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट को ‘सुपर संसद’ कहने पर मचा घमासान! उपराष्ट्रपति से भिड़े कपिल सिब्बल, बताया असंवैधानिक

कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति धनखड़ पर पलटवार करते हुए कहा कि आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल है, यह कैसे कह सकते हैं?

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Apr 18, 2025 | 05:44 PM

धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट को 'सुपर संसद' कहने पर मचा घमासान! उपराष्ट्रपति से भिड़े कपिल सिब्बल, बताया असंवैधानिक

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह ‘‘असंवैधानिक” है और राज्यसभा के किसी सभापति को कभी भी इस तरह का ‘‘राजनीतिक बयान” देते नहीं देखा गया था। सिब्बल ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच समान दूरी बनाए रखते हैं और वे ‘‘पार्टी प्रवक्ता” नहीं हो सकते।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हर कोई जानता है कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीच में होती है। वह सदन के अध्यक्ष होते हैं, किसी एक पार्टी के अध्यक्ष नहीं। वे भी वोट नहीं करते हैं, वे केवल तब वोट करते हैं जब बराबरी होती है। उच्च सदन के साथ भी यही बात है।

पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता

उन्होंने कहा कि आप विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच समान दूरी पर हैं।” सिब्बल का कहना था, ‘‘आप जो कुछ भी कहते हैं वह समान दूरी बनाए रखने वाली होनी चाहिए। कोई भी वक्ता किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कहता कि वह (धनखड़) हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप में कोई भी अध्यक्ष किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। अगर ऐसा लगता है तो आसन की गरिमा कम हो जाती है।”

सम्बंधित ख़बरें

खतरे में 39 नवनिर्वाचित ओबीसी पार्षदों की सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मंडरा रहा खतरा

भाजपा गठबंधन कर सहयोगियों को हाशिये पर डालती है, महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर कपिल सिब्बल का बयान

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा Neet PG माइनस कटऑफ का मामला, डॉक्टरों ने जताया विरोध, जानें पूरा मामला

‘हाई कोर्ट में अर्जी पेंडिंग, फिर भी अपील’, बंगाल के किस मामले पर भड़का सुप्रीम कोर्ट?

राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए न्यायपालिका द्वारा समयसीमा निर्धारित करने और ‘सुपर संसद’ के रूप में कार्य करने को लेकर बृहस्पतिवार को सवाल उठाते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय लोकतांत्रिक ताकतों पर ‘परमाणु मिसाइल’ नहीं दाग सकता।

क्यों शुरू हुई यह भिड़ंत?

धनखड़ ने आगे कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे महत्वपूर्ण होती है और सभी संस्थाओं को अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा।

1 महीने के अंदर लेना होगा फैसला: SC

दरअसल, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा द्वारा भेजे गए विधेयक पर एक महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इस फैसले के दौरान कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की। यह आदेश 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया।

देश और दुनिया की सभी बड़ी ख़बरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

‘फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है’

11 अप्रैल की रात वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्यपालों द्वारा भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति को पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता तय करेगी।

Kapil sibal hits back at vice president dhankhars super parliament remark on sc ruling

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 18, 2025 | 05:44 PM

Topics:  

  • Jagdeep Dhankhar
  • Kapil Sibal
  • Supreme Court

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.