Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Shardiya Navratri |
  • Asia Cup 2025 |
  • Rahul Gandhi |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

जस्टिस चंद्रचूड़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इस मामले में करेंगे मध्यस्थता, 10 महीने पहले हुए थे रिटायर

Supreme Court News: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को अब दो दिग्गज कंपनियों के बीच उपजे विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त किया है।

  • By अभिषेक सिंह
Updated On: Sep 22, 2025 | 03:47 PM

पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Justice DY Chandrachud: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के 10 महीने बाद एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अब दो दिग्गज कंपनियों के बीच उपजे विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त किया है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश की दो प्रमुख कंपनियों के बीच एक व्यावसायिक विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। ये दोनों कंपनियां, यूरो प्रतीक इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और जियोमिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 1.7 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क के विवाद में उलझी हुई हैं।

कंपनियों ने स्वीकार की मध्यस्थता

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच का मामला हर सुनवाई के साथ जटिल और अस्पष्ट होता जा रहा था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को दोनों पक्षों को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

सिंघवी और सुब्रमण्यम से कनेक्शन

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यूरो प्रतीक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम जियोमिन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों वरिष्ठ वकीलों ने अपनी-अपनी कंपनियों की ओर से पीठ के प्रस्ताव पर सहमति जताई, जिसके बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। दोनों वकीलों ने अपनी कानूनी चालों से मामले को और जटिल बना दिया था।

आखिर क्या है यह पूरा विवाद?

मामले में मध्यस्थ नियुक्त करने से पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने 11 अगस्त को एक निर्णय जारी किया, जिसके विरुद्ध यूरो प्रतीक ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने जियोमिन के मुकदमे को बहाल कर दिया, जिसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए का पालन न करने के कारण वाणिज्यिक न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया था।

क्यों मध्यस्थता तक पहुंचा मामला?

धारा 12ए के अनुसार, ऐसा मुकदमा जिसमें तत्काल अंतरिम राहत की संभावना न हो, तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक कि वादी ने पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता का उपाय नहीं अपना लिया हो। उच्च न्यायालय ने पाया कि मुकदमे में तत्काल अंतरिम राहत की मांग की गई थी और इसलिए धारा 12ए लागू नहीं होती। जिसके चलते उसने यूरो प्रतीक को तब तक विवादित लौह अयस्क के परिवहन या बिक्री पर रोक लगा दी।

इसके बाद यूरो प्रतीक ने इस उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। ​​दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया और उन्हें जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कितनी होगी DY चंद्रचूड़ की फीस?

पीठ के आदेश में कहा गया है कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की फीस संबंधित पक्षों के परामर्श से तय की जाएगी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मध्यस्थता के दौरान दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखनी होगी। इसके अलावा, मध्यस्थ की रिपोर्ट प्राप्त होने तक पक्षों के बीच चल रही सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

यह भी पढ़ें: अहमदाबाद प्लेन क्रैश: ‘पायलट की गलती’ पर ‘सुप्रीम’ सवाल, DGCA और AAIB को थमाया नोटिस, अब क्या होगा?

बता दें कि इससे पहले मई में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय ने इसे भारतीय विधि शिक्षा में एक नया और बड़ा कदम बताया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को मुख्य न्यायाधीश के पद रिटायर हुए थे। उनके बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी CJI बने थे। न्यायमूर्ति खन्ना के रिटायरमेंट के बाद वर्तमान में न्यायमूर्ति बीआर गवई मुख्य न्यायाधीश हैं।

Justice chandrachud appointed mediator in major case after retirement

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 22, 2025 | 03:47 PM

Topics:  

  • CJI D.Y. Chandrachud
  • Legal News
  • Supreme Court

सम्बंधित ख़बरें

1

अहमदाबाद प्लेन क्रैश: ‘पायलट की गलती’ पर ‘सुप्रीम’ सवाल, DGCA और AAIB को थमाया नोटिस, अब क्या होगा?

2

तिहाड़ जेल में बनी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के कब्रों को हटाने की मांग, दिल्ली HC में याचिका दाखिल

3

सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ के नए संविधान को दी मंजूरी, भारतीय फुटबॉल के लिए ‘नई शुरुआत’ बताया

4

7 पूर्व न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ता हुए नामित, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ फैसला

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.