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अहमदाबाद प्लेन क्रैश: ‘पायलट की गलती’ पर ‘सुप्रीम’ सवाल, DGCA और AAIB को थमाया नोटिस, अब क्या होगा?
Ahmedabad Plain Crash: अहमदाबाद प्लेन क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें जस्टिस सूर्यकांत ने DGCA और AAIB को नोटिस थमाते हुए बड़ा सवाल पूछा है।
- Written By: अभिषेक सिंह

कॉन्सेप्ट फोटो (डिजाइन)
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की। अदालत ने उस रिपोर्ट को “बेहद गैर-जिम्मेदाराना” करार दिया जिसमें दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराया गया था।
सोमवार की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अगर कल कोई गैर-जिम्मेदाराना तरीके से कहता है कि पायलट A या B की गलती थी, तो परिवार को नुकसान होगा। अगर बाद में अंतिम जांच रिपोर्ट में कोई गलती नहीं पाई गई तो क्या होगा?” अदालत का यह बयान उस तर्क के जवाब में आया है जिसमें कहा गया था कि सूत्रों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में जांच का जिक्र पायलटों पर किया गया था।
SC ने DGCA और AAIB से मांगा जवाब
शीर्ष अदालत ने दुर्घटना की जांच के संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) और नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर जारी किया है।
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सर्वोच्च अदालत ने पूछा ‘सुप्रीम’ सवाल
हालांकि, अदालत ने एनजीओ की उस याचिका पर आपत्ति जताई जिसमें विमान से जुड़ी सभी जांच सामग्री, जिसमें सभी रिकॉर्ड किए गए खराबी संदेश और तकनीकी सलाह शामिल हैं, जारी करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “मान लीजिए कल यह घोषित कर दिया जाता है कि पायलट ‘ए’ जिम्मेदार है? पायलट के परिवार को इसके परिणाम भुगतने होंगे।” अदालत ने सरकारी अधिकारियों से केवल इस सीमित प्रश्न पर जवाब मांगा कि क्या जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
NGO की तरफ प्रशांत भूषण ने दी दलील
एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, “यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। दुर्घटना को 100 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। अब तक जो कुछ भी पेश किया गया है, वह एक प्रारंभिक रिपोर्ट है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि क्या हुआ या क्या हो सकता है, या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। नतीजा यह है कि आज इन बोइंग विमानों में यात्रा करने वाले सभी यात्री खतरे में हैं। मुझे पीड़ितों के रिश्तेदारों और पायलटों ने बुलाया था।”
भूषण से जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा सवाल
भूषण ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने दुर्घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम नियुक्त की थी, जिनमें से तीन डीजीसीए के सेवारत सदस्य थे, जिससे हितों का गंभीर टकराव पैदा हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि डीजीसीए के अधिकारी, जिनकी भूमिका जांच के दायरे में होने की संभावना है, जांच दल का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा कि निष्पक्ष जांच तो समझ में आती है, लेकिन याचिकाकर्ता इतनी सारी जानकारी का खुलासा करने की मांग क्यों कर रहे हैं?
पायलटों को ठहराया जा रहा दोषी: भूषण
प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि उसे अपने सूत्रों से पता चला है कि इस रिपोर्ट में पायलटों को दोषी ठहराया जा रहा है। कुछ जानकारी लीक हुई थी। सभी ने कहा कि यह पायलटों की गलती थी। वे बहुत अनुभवी पायलट थे। यह कहानी पेश की जा रही थी कि पायलटों ने जानबूझकर इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी थी।
यह भी पढ़ें: एअर इंडिया विमान हादसे की जांच पर उठे सवाल, क्या दबा दी गई असली वजह? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, अदालत ने कहा, “ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना बयान हैं।” भूषण ने कहा, “अगर फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर के संबंध में पारदर्शिता होती, तो स्वतंत्र लोग डेटा की जांच कर सकते थे और पता लगा सकते थे कि क्या हुआ था।” न्यायमूर्ति कांत ने जवाब दिया, “देखते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में गोपनीयता सर्वोपरि है।”
Ahmedabad air india crash supreme court hearing on pilot blame
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