अगर पुलिस ही कर रही है परेशान तो यहां करें शिकायत, पढ़े जरूरी जानकारी
- Written By: वैष्णवी वंजारी
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली: पुलिस (Police) आम नागरिकों के लिए हो या फिर किसी खास व्यक्ति के लिए ये हर किसी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा समाज में को रहे गलत कामों का भी पर्दाफाश पुलिस करती है। इसलिए देशभर में लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां बनी होती हैं। किसी भी मुसीबत में या फिर अपराध होने पर पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी जाती है, ताकि उस समस्या का समाधान निकालें।
वैसे तो हम सब जानते है कि पुलिस का काम क्राइम करने वाले अपराधियों को पकड़ना और उन्हें कड़ी सजा दिलवाना होता है, लेकिन कई बार खाकी को लेकर यानी पुलिस को लेकर कई ऐसी खबरें सामने आती हैं, जिनसे पुलिस की छवि खराब दिखती है। आम तोर पर कई ऐसे लोग है जो पुलिस को अच्छा नहीं समझते। कई बार पुलिस अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके लोगों को परेशान करती है। ऐसे में आज हम आपको इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले है। जी हां अगर मदद करने वाली पुलिस ही परेशान करने लगे तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है जहां आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते है। आइए जानते है।
पुलिस पर लगते हैं आरोप
अक्सर हम ऐसी खबरें पड़ते है कि ऐसे आरोप लगते हैं कि पुलिस घूसखोरी और किसी और लालच या दबादबाव के चलते किसी को परेशान करती है। ऐसे में वो शख्स या पीड़ित परिवार कहां शिकायत करेगा? क्या इसके लिए कोई सुविधा है? तो जी हां एक ऐसी जगह है जहां आप पुलिस के विरोध में शिकाय कर सकते है।
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कहां और कैसे करें शिकायत…
जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस की प्रताड़ना का शिकार हुए लोग पुलिस के ही दूसरे विभागों में इसकी शिकायत कर सकते है। जी हां पुलिस में ही एक विजलेंस डिपार्टमेंट (Vigilance Department) होता है, जहां पर आप पुलिसकर्मियों के रिश्वत लेने या ड्यूटी नहीं निभाने की शिकायत कर सकते हैं। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर राज्य के लिए एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन करने का निर्देश दिया था, जिसमें राज्य सरकार या पुलिस अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं होता। जब पुलिस मदद नहीं कर रही हो या फिर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही हो तो लोग इस कमेटी को अपनी शिकायत दे सकते हैं, यहां आपके समस्या का समाधान हो सकता है।
बता दें कि पुलिस के खिलाड़ कंप्लेंट करने के लिए एक लिखित शिकायत का प्रावधान होता है, इसमें पीड़ित शख्स को बताना होता है कि उसे किस तरह से परेशान किया जा रहा है। इसमें फिर अगर शिकायत सही निकलती है और पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हालांकि भारत के सभी राज्यों ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन नहीं किया है। जबकि इसके लिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। जिन राज्यों में ये स्वतंत्र कमेटी नहीं बनी है, उनमें पुलिस के सीनियर अधिकारियों को शिकायत की जाती है। ऐसे में अगर आपको भी पुलिस कर परेशान कर रही है तो आप विजलेंस डिपार्टमेंट को इस बारे में शिकायत कर सकते है।
