Karnataka High Court
बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, जन प्रतिनिधियों की अदालत में फिजिकली पेश होने का आदेश भी दिया है।
इन तारीखों पर पेश होने का कोर्ट ने दिया आदेश
हाईकोर्ट सीएम सिद्धारमैया को 6 मार्च, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी आरएस सुरजेवाला को 11 मार्च, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को 7 मार्च और मंत्री एमबी पाटिल को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है।
ये है मामला
अप्रैल 2022 में कर्नाटक के एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर लिया था। जांच के दौरान एक लेटर बरामद हुआ था, जिसमें संतोष ने अपनी मौत के लिए कर्नाटक सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था। अपने कथित सुसाइड नोट में पाटिल ने मौत के बाद PM मोदी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा से पत्नी और बच्चों की मदद करने की अपील की थी।
सुसाइड में क्या लिखा था
पाटिल ने सुसाइड में लिखा था कि मेरी मौत के लिए पूरी तरह से मंत्री केएस ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं। वहीं मंत्री ईश्वरप्पा ने इन आरोपों का खंडन कर दिया था। वहीं ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में कथित तौर पर केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वर्तमान सीएम सहित कांग्रेस नेताओं ने अप्रैल 2022 को एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था।
गिरफ्तारी की मांग
उस दौरान कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने भी मौत के लिए कर्नाटक बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा था कि ये सुसाइड नहीं हत्या है। अगर बीजेपी को थोड़ी भी शर्म है, तो उन्हें मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए।