कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद मामले पर आज HC में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा आपत्ति
देश के चर्चित मुद्दे कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद मामले मसले पर आज सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जहां पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की दलीलों को सुनने के साथ कोर्ट सुनवाई और विचार करेगा।
- Written By: दीपिका पाल
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद (सौ.सोशल मीडिया)
प्रयागराज: देश के चर्चित मुद्दे कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद मामले मसले पर आज सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जहां पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की दलीलों को सुनने के साथ कोर्ट सुनवाई और विचार करेगा। बता दें कि, इस पहले मामले में हुई 25 सितंबर को सुनवाई की गई थी जिसमें इलाहाबाद कोर्ट ने इस वजह से आगे का समय दिया था आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेगा जिसे लेकर जानकारी मिली है।
मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की रिकॉल एप्लिकेशन
आपको बताते चलें कि, आज की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल की जाएगी। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने पहले ही रिकॉल एप्लिकेशन दाखिल की है जिसके अनुसार, वाद बिंदु तय करने से पहले रिकॉल एप्लिकेशन (किसी आदेश को वापस ले सके) इससे पहले की सुनवाई 25 सितंबर को की गई थी जिस दौरान इलाहाबाद कोर्ट ने विवादित स्थल का धार्मिक चरित्र तय करने की अर्जी पर विपक्षी को आपत्ति दाखिल करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समय दिया था। इस दौरान अदालत को बताया गया था कि वादी (हिंदू पक्ष) की ओर से कुछ मुकदमों में संशोधन की अनुमति मांगी गई है। वहीं कुछ वकीलों ने कहा कि उन्हें सुनवाई होने की सूचना नहीं मिल सकी थी।
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1 अगस्त की कार्यवाही में खारिज किए थे आवेदन
बताते चलें कि, कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद के बीच का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले 1 अगस्त की कार्रवाई के दौरान जस्टिस मयंक कुमार जैन ने कार्यवाही करते हुए हिंदू पक्ष के मुकदमों को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष के आवेदन खारिज कर दिए थे और कहा था कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे पोषणीय (सुनवाई योग्य) हैं। यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष (शाही ईदगाह की प्रबंधन समिति और उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड) ने इन मुकदमों का विभिन्न आधार पर विरोध किया है।
