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तेलंगाना : मुश्किल में KTR! मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में BRS नेता को आज ED ने किया तलब

आज ED ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता के. टी. रामा राव और कुछ अन्य व्यक्तियों को फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के दौरान कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

  • Written By: राहुल गोस्वामी
Updated On: Apr 01, 2025 | 01:28 PM

केटीआर

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हैदराबाद: आज यानी 7 जनवरी मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता के.टी.रामा राव और कुछ अन्य व्यक्तियों को फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के दौरान कथित भुगतान अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

जानकारी दें कि, बीते 28 दिसंबर को संघीय एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की शिकायत का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में पिछले सप्ताह प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की थी। ECIR एक FIR के समान ही होती है।

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इस दर्ज ECIR के बाद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बेटे और BRS के कार्यकारी अध्यक्ष रामा राव को आज यानी 7 जनवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा गया है। के टी रामा राव लोगों के बीच केटीआर के नाम से भी लोकप्रिय हैं।

जानकारी दें कि, इससे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी अरविंद कुमार और सेवानिवृत्त नौकरशाह तथा हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (HMDA) के पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी को क्रमश: 2 जनवरी और 3 जनवरी को तलब किया था।

बताते चलें कि, रामा राव के खिलाफ जांच पिछली बीआरएस सरकार के दौरान फरवरी 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए बिना मंजूरी के लगभग 55 करोड़ रुपये के कथित भुगतान से संबंधित है, जिसमें से कुछ भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया था।

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इस बाबत सूत्रों के अनुसार, ED अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के तहत मामले में संभावित विदेशी मुद्रा उल्लंघन की भी जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में रामा राव ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए पहले ही कहा है कि, “इसमें भ्रष्टाचार कहां है? हमने 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया। उन्होंने (फॉर्मूला-ई) भुगतान को स्वीकार किया।”

हालांकि मामले पर बीआरएस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि, वह इस मामले को कानूनी रूप से चुनौती देगी । पार्टी के मानना है कि कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के खिलाफ ED द्वारा दर्ज मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत नहीं आता है।

Ed summons brs leader ktr on today on january 7 in money laundering case

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Published On: Jan 07, 2025 | 07:14 AM

Topics:  

  • Money Laundering

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