मनीष सिसोदिया (सोर्स:-सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: देश की सुप्रीम कोर्ट आज यानी बुधवार 11 दिसंबर को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें आरोपी मनीष सिसोदिया अपनी जमानत शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया है। दरअसल कोर्ट ने इस बाबत बीते सोमवार को कहा था कि, वह आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर आज यानी 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा, जिनमें जमानत की शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया गया है।
जानकारी दें कि, दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित कथित भ्रष्टाचार और मनीलॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत की शर्तों के तहत सिसोदिया को फिलहाल हर सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना होता है।
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इस बाबत बीती सुनवाई में सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और जस्टीस के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। बेंच ने मामले को आज यानी 11 दिसंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति जतायी थी।
जानकारी दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने बीते 22 नवंबर को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे थे।
बता दें कि, बीते नौ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए तब कहा था कि कथित आबकारी नीति मामले में मुकदमे को तेजी से पूरा करने की उम्मीद में उन्हें असीमित समय तक सलाखों के पीछे तो नहीं रखा जा सकता।
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हालांकि कोर्ट ने कुछ जमानत शर्तें लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि आप नेता को प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10 और 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।
जानकारी दें कि, दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने बीते सोमवार को 20 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। इस दूसरी सूची के मुताबिक, 18 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जबकि वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित दो अन्य को नयी सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। सिसोदिया अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि शिक्षक और हाल ही में आप में शामिल हुए अवध ओझा, सिसोदिया की वर्तमान पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। (एजेंसी इनपुट के साथ)