Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

दिल्ली HC ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, AAP ने कोर्ट के फैसले से जताई असहमति

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं।

  • By किर्तेश ढोबले
Updated On: May 21, 2024 | 11:57 PM

मनीष सिसोदिया

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि वह उच्च न्यायालय के इस फैसले से ‘‘ससम्मान असहमति” व्यक्त करती है तथा वह दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के लिए ‘‘इंसाफ” की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय जाएगी।

उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा क्रमश: दर्ज किए गए धनशोधन एवं भ्रष्टाचार के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आबकारी नीति मामला भाजपा की ‘‘राजनीतिक साजिश” है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं लेकिन हम उसके निर्णय से ससम्मान असहमत हैं। यह कथित शराब घेाटाला भाजपा द्वारा रची गयी राजनीतिक साजिश है। यह आप पर हमला करने एवं पार्टी को कुचल देने की राजनीतिक साजिश है।” आतिशी ने आरोप लगाया, ‘‘जब भाजपा दिल्ली और पंजाब में चुनावी रण में आप को पराजित नहीं कर सकी तब यह साजिश रची गयी।”

सम्बंधित ख़बरें

‘फैज-ए-इलाही’ के बाद ‘जामा मस्जिद’ का नंबर! HC के आदेश के बाद खलबली, अतिक्रमण के सर्वे के निर्देश

IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की याचिका पर आज होगी सुनवाई

मेटा और गूगल पर चला डंडा, दिल्ली हाईकोर्ट से पवन कल्याण को मिली बड़ी राहत

Who is Barkha Trehan: बलात्कारी सेंगर के समर्थन में उतरी महिला कौन? कनेक्शन जानकर उड़ जाएंगे होश

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि सिसोदिया कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं क्योंकि उनके पास 18 विभाग थे।इसने कहा, ‘‘यह मामला आवेदक द्वारा सत्ता का गंभीर दुरुपयोग और सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन किए जाने का है, जो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।” अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि आबकारी विभाग सहित 18 विभागों वाले मंत्री के रूप में सिसोदिया को दिल्ली के लिए एक नयी शराब नीति तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसने कहा कि हालांकि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया सिसोदिया ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक प्रतिक्रिया गढ़कर आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया में गड़बडी की।

Delhi high court verdict against manish sisodia petitions aap

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 21, 2024 | 11:56 PM

Topics:  

  • Delhi High Court
  • Delhi Liquor Policy Case
  • Manish Sisodia

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.