National Herald Case में सोनिया और राहुल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने नोटिस जारी करने से किया इनकार
National Herald Case: ईडी ने कोर्ट से अपील की करते हुए कहा कि नोटिस जारी किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत को पहले इस तरह के नोटिस जारी करने की आवश्यकता के बारे आश्वस्त होना चाहिए।
- Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On:
Apr 25, 2025 | 03:39 PM
सोनिया गांधी और राहुल गांधी, फोटो - नवभारत मीडिया आर्काइव
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
ईडी ने दावा किया है कि कानून के नए प्रावधानों के अनुसार, शिकायत पर संज्ञान (ईडी के आरोपपत्र के समतुल्य) आरोपी को सुने बिना नहीं लिया जा सकता। ईडी ने अदालत से कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले। नोटिस जारी किया जाए।” न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि इससे पहले कि अदालत इस बात से जब तक संतुष्ट न हो जाए कि नोटिस की आवश्यकता है, तब तक वह ‘‘ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती”।
क्या कहा कोर्ट ने?
न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को कोई भी आदेश पारित करने से पहले यह देखना होगा कि कोई कमी तो नहीं है। अदालत ने कहा, ‘‘जैसा कि अहलमद ने बताया है, आरोप-पत्र में कुछ दस्तावेज गायब हैं। ईडी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद अदालत नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी।” ईडी ने कहा कि वह ‘‘बहुत पारदर्शी” है।
ईडी ने अदालत से कहा, ‘‘कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है।” न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख दो मई तय की।
क्या है नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस?
यह मामला कांग्रेस नेताओं, खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण के संबंध में धोखाधड़ी की है।
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AJL वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती है। ईडी ने जांच के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से पूछताछ की है। राहुल गांधी से आखिरी बार जून 2022 में पूछताछ की गई थी, जबकि सोनिया गांधी से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) के संचालन में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई थी।
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Delhi court refuses to issue notice to sonia and rahul gandhi in national herald case
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Published On:
Apr 25, 2025 | 03:39 PM
