के कविता (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: शराब घोटाले (Delhi Liquor Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में के. कविता (K.Kavitha) की मुश्किलें बढ़ गई है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) ने BRS नेता के कविता की अंतरिम जमानत की मांग (Interim Bail Plea) वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस से पहले कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल के कविता ईडी की हिरासत में हैं।
बीआरएस नेता के कविता सहित दिल्ली शराब नीति से जुड़े ईडी के मामले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है। तीनों नेता फिलहाल तिहाड़ जेल में है। बीते शुक्रवार सीबीआई ने के.कविता से पूछताछ करने और उनका बयान दर्ज करने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिसपर फैसला सुनाते हुए अदालत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।
Delhi excise policy case | Rouse Avenue court dismisses
interim bail application of BRS MLC K Kavitha.She had sought interim bail on the grounds of the school examinations of her minor son. She is in judicial custody after the ED remand in the excise policy case.
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— ANI (@ANI) April 8, 2024
बता दें, 15 मार्च को ईडी की टीम तेलंगाना में हैदराबाद के.कविता के आवास पर पहुंची थी। जहां, कई घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने के कविता को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने कविता को 26 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद ईडी की मांग के बाद कोर्ट ने हिरासत की अवधि को तीन दिन और बढ़ा दी थी। अब के कविता की नियमित जमानत की याचिका पर 20 अप्रैल की सुनवाई होगी।