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सुप्रीम कोर्ट वक्फ एक्ट में तब तक दखल नहीं दे सकता, जब तक कि…CJI बीआर गवई का बड़ा कमेंट

सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि जब संविधान के उल्लंघन का ठोस सबूत न हो कोर्ट मामले में हस्ताक्षेप नहीं कर सकता है।

  • By सौरभ पाल
Updated On: May 20, 2025 | 04:18 PM

तुषार मेहता, अभिषेक मनु सिंघव, कपिल सिब्बल (फोटो-सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मंगलवार से बहुप्रतीक्षित वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील दे रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी मामले की पैरवी कर रहे हैं। इस दौरान सीजेआई गवई ने कहा कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है और जब तक कि उसमें कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, तब तक अदालतें इसमें दखल नहीं दे सकती हैं।

इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई को तीन मुद्दों तक सीमित करते हुए कहा कि फिलहाल वक्फ बाय यूजर, वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति और वक्फ के तहत सरकारी भूमि की पहचान तक ही केंद्रित रखा जाए। इस पर केंद्र ने आश्वासन दिया कि वह मामले के सुलझने तक इन मुद्दों पर ही सुनवाई सीमित रखेगा।

टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘न्यायालय ने तीन मुद्दे चिन्हित किए हैं। हमने इन तीन मुद्दों पर अपना जवाब पहले ही दाखिल कर दिया है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की लिखित दलीलें अब कई अन्य मुद्दों तक चली गई हैं। मैंने इन तीन मुद्दों के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल किया है। मेरा अनुरोध है कि इसे केवल तीन मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए। दूसरी तरफ, वक्फ अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को चुनौती देने वाले लोगों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने इन दलीलों का विरोध किया कि अलग-अलग हिस्सों में सुनवाई नहीं हो सकती।

सिब्बल और सिंघवी की दलील

सिब्बल ने कहा कि टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती। इसलिए एकसाथ सभी मुद्दों पर सुनवाई हो। एक मुद्दा ‘अदालत द्वारा वक्फ, वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाई डीड’ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के अधिकार का है। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उनका तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही इसमें काम करना चाहिए। तीसरा मुद्दा एक प्रावधान से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि जब कलेक्टर यह पता लगाने के लिए जांच करते हैं कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।”

केंद्र ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया था

पिछले महीने 17 अप्रैल को, केंद्र ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 5 मई तक न तो ‘वक्फ बाई यूजर’ समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करेगा, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा। केंद्र ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगाने के अलावा ‘वक्फ बाई यूजर’ सहित वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव का विरोध किया था।

1,332 पन्नों का प्रारंभिक हलफनामा दायर

गत 25 अप्रैल को, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम, 2025 का बचाव करते हुए 1,332 पन्नों का प्रारंभिक हलफनामा दायर किया था और ‘संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले कानून’ पर अदालत द्वारा किसी भी तरह की ‘पूर्ण रोक’ का विरोध किया था। केंद्र ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था, जिसके बाद इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। (एजेंसी इनपुट के साथ)

Cji br gavai made big comment during hearing on wakf act in supreme court

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Published On: May 20, 2025 | 04:03 PM

Topics:  

  • BR Gavai
  • Supreme Court
  • Waqf Act

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