कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रेनी डॉक्टर मामले की जांच करेगी CBI
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने मामले की जांच अब CBI के हाथों में सौंप दी है। अदालत की ओर से राज्य सरकार के वकील को केस डायरी जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया गया है।
- Written By: शानू शर्मा
आरजी कर मेडिकल कॉलेज
कोलकाता: ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच CBI को करने का आदेश दिया है। कोर्ट की ओर से ममता सरकार पर कई आरोप भी लगाए गए। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि कल सुबह 10 बजे तक मामले से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और बयान को अदालत को सौंपा जाए।
हाई कोर्ट की ओर से कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि केस डायरी आज शाम तक केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए। वहीं अन्य सभी दस्तावेज बुधवार सुबह 10 बजे तक सौंपने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने राज्य वकील से किए कई सवाल
दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कई तीखे सवाल भी किए हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस मामले में क्या अबतक किसी विशेष जांच दल को गठित किया गया? साथ अदालत की ओर से पूछा गया कि क्या इस मामले में अबतक प्रिंसिपल का बयान लिया गया है?
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कोर्ट के इन सभी सवालों का जवाब देते हुे राज्य सरकार के वकील ने बताया कि इस मुद्दे पर 7 सदस्यीय SIT टीम का गठन किया गया है।अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की निगरानी में मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी प्रिंसिपल का बयान नहीं लिया गया है। साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा की जा रही है। जिससे संदिग्धों की पहचान कर उनसे भी पूछताछ की जा रही है।
हड़ताल समाप्त करने की अपील
बता दें कि सरकारी आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव शुक्रवार सुबह बरामद किया गया था। जिसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उच्च न्यायालय ने राज्य में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की और कहा कि उनके ऊपर (चिकित्सकों पर) ‘पवित्र दायित्व’ है।
