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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta HC) ने झारखंड के विधायक खिजरी, राजेश कच्छप और कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल के साथ जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को अंतरिम जमानत दी। बता दें कि, झारखंड के विधायकों को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 50 लाख से अधिक नकद के साथ पकड़ा गया था।
जमानत के बाद जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि, सीएम ने राजनीतिक फायदे के लिए हमें गलत तरीके से फंसाया है। बरामद पैसा हमारा था। हमारी रगों में कांग्रेस का खून है, हम कभी भाजपा में शामिल नहीं हो सकते। 3 विधायक वैसे भी सरकार नहीं गिरा सकते।
WB | CM has trapped us wrongfully for political gains. The money recovered was ours. We have Congress blood in our veins, we can never join BJP. 3 MLAs can anyway not bring down a government: Jamtara MLA Irfan Ansari pic.twitter.com/LRQ0xgbwIc
— ANI (@ANI) August 20, 2022
इससे पहले, विधायकों ने बंगाल पुलिस को बताया था कि, उनके पास मिली नकदी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोलकाता के थोक बाजार से साड़ी खरीदने के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए थी।
झारखंड के तीन विधायकों ने इस मामले में सीबीआई जांच सौंपने की उनकी याचिका को खारिज करने वाले एकल-न्यायाधीश पीठ के पहले के आदेश के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था।वहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने तीन विधायकों की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी द्वारा जारी रहेगी।
वहीं, झारखंड कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें सीएम पर झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो-कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।
गौरतलब है कि, झारखंड कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल को ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने कोंगारी राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर लाखों रुपये की नकदी के साथ हिरासत में लिया था। विधायकों ने अपने पास बरामद नकदी का हिसाब न दे सकने पर आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।