आज राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह की पेशी, खिलाडियों के यौन शोषण का है मामला
राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज यानी 3 मार्च सोमवार को उन महिला पहलवानों में से एक का बयान दर्ज करेगी जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया
- Written By: राहुल गोस्वामी
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज यानी 3 मार्च सोमवार को उन महिला पहलवानों में से एक का बयान दर्ज करेगी जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
इस बाबत आज यानी शनिवार को सुनवाई के लिए निर्धारित इस मामले को स्थगित कर दिया गया क्योंकि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया छुट्टी पर थे। अदालत ने पिछले साल मई में महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग करने के आरोप तय किए थे।
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वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने मामले में खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही है। अदालत ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया है। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया है।
दरअसल, बीते मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की थी। छह खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। बीते जून में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। एक नाबालिग पहलवान ने बाद में अपनी शिकायत वापस ले ली और बयान ही बदल दिया था।
जानकारी दें कि, बृजभूषण पर आरोप तय होने के बाद से ही ट्रायल चल रहा है। अब तक अभियोजन पक्ष के 2 गवाहों के ही बयान दर्ज हुए हैं। वहीं खुद बृजभूषण ने निचली अदालत की कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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यह भी बताते चलें कि, अदालत ने बीते 21 मई को इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग के आरोप भी तय किए थे। वहीं मामले पर सिंह ने खुद को निर्दोष बताया था और मुकदमे का दावा किया था।
फिर अदालत ने बीते 10 मई, 2024 को बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए थे। कोर्ट ने इस बाबत कहा था कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की विनम्रता को अपमानित करना) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजुद है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
