(डिज़ाइन फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। बीते 12 जुलाई को दिल्ली HC में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें को बेल देने से तब साफ इंकार कर दिया था। इस बाबत जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता के अनुसार बिभव को जमानत देने की कोई वजह नही बनती।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आज एक स्थानीय अदालत में बिभव मामले में आरोपपत्र दाखिल कर सकती है। सूत्रों कि मानें तो पुलिस ने जांच लगभग पूरी कर ली है और वे कुमार के खिलाफ तीस हजारी अदालत में अब चार्जशीट दाखिल करने के लिए तैयार हैं। कहा गया कि पुलिस ने उन सुरक्षा कर्मचारियों को गवाह के रूप में शामिल करते हुए 1,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट तैयार की है जो कथित घटना के समय CM अरविंद केजरीवाल के आवास पर तैनात थे।
इतना ही नही पुलिस ने CM केजरीवाल के आवास से DVR भी एकत्र कर लिया है और उनके PA बिभव कुमार के दो मोबाइल फोन सहित कई गैजेट जब्त कर लिए हैं। कुमार को उनके मोबाइल फोन से कथित रूप से हटाए गए डेटा को फिर से प्राप्त करने के लिए पुलिस उन्हे हिरासत के दौरान 2 बार मुंबई ले जा चुकी है।
गौरतलब है कि बिभव कुमार पर बीते 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर AAP सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। उन्हें इस केस में बीते18 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं। बिभव पर आप नेता स्वाती मालीवाल ने आरोप लगाया है कि जब वह बीते 13 मई को मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचीं तो कुमार ने उन पर हमला किया था।
बाद में केस की संगीनता को देखते हुए और मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने बिभव पर धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 345बी (किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (किसी शब्द, इशारे या वस्तु का इस्तेमाल कर किसी महिला की गरिमा को अपमानित करना) के तहत मामला दर्ज किया था। फिलहाल इस केस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्तर की एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम अपनी जांच कर रही है।