सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई सुधार में नहीं, पराली जलाने में 984 FIR दर्ज, करोड़ों रुपये पर्यावरणीय मुआवजा
- Written By: साक्षी सिंह
Updated On:
Nov 21, 2023 | 01:11 PM
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जाे आदेश दिए थे, उसका पालन नहीं हुआ। आंकड़ो के मुताबिक, वायु प्रदूषण के ऐतिहातन दिए गए आदेश के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है।
किसान नेताओं के साथ 8,481 हुई बैठकें
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट बताती है कि SHO द्वारा धान की पराली न जलाने के लिए मनाने के लिए किसानों और किसान नेताओं के साथ 8,481 बैठकें की गई हैं।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि खेतों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति कम नहीं हुई है।
सम्बंधित ख़बरें
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नागपुर के उद्योगों को बड़ी राहत, MIDC लीज ट्रांसफर पर GST नहीं
NCERT की किताबों से अब गायब होंगे कार्टून? सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद छिड़ा बड़ा संग्राम
उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI की बेंच को भेजा गया मामला
IAS अधिकारियों के बेटे-बेटी को आरक्षण क्यों? OBC रिजर्वेशन और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट, छिड़ी नई बहस
दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण | सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट बताती है कि SHO द्वारा धान की पराली न जलाने के लिए मनाने के लिए किसानों और किसान नेताओं के साथ 8,481 बैठकें की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि खेतों में आग लगने की घटनाओं में… pic.twitter.com/vCRNgE03O0 — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 21, 2023
984 एफआईआर दर्ज़
पराली जलाने पर जमीन मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज़ की गई हैं। 2 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।
After supreme court order no improvement in delhi ncr air pollution
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Published On:
Nov 21, 2023 | 01:11 PM
