उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI की बेंच को भेजा गया मामला
Umar Khalid Sharjeel Imam Bail: कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार करने के फैसले को बड़ी बेंच में भेजने का निर्णय लिया है।
- Written By: अर्पित शुक्ला
उमर खालिद और शरजील इमाम
दिल्ली दंगे के आरोपियों को राहत देने पर विचार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह 2020 के दिल्ली दंगे के दो आरोपियों को अंतरिम जमानत दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस की इस दलील पर विचार करेगा कि यूएपीए मामलों में जमानत के कानूनी प्रश्न को एक बड़े बेंच के पास भेजा जाए, क्योंकि इस मामले पर विरोधाभासी विचार हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने संकेत दिया कि पूरी संभावना है कि वह 2020 के दिल्ली दंगों के दो आरोपियों को जमानत देने को लेकर विचार करेगी।
दिल्ली पुलिस की दलील
वहीं, दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए दोनों आरोपियों की जमानत का विरोध नहीं किया कि वो मुख्य आरोपी नहीं हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अदालत से पूछा कि क्या अजमल कसाब को मुकदमे में देरी के आधार पर बेल दी जा सकती थी।
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दिल्ली पुलिस ने मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने का अनुरोध करते हुए पूछा कि क्या लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) जैसे आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जमानत पर कानूनी प्रतिबंधों को रद्द कर सकती हैं।
