Agniveer Reservation Gujarat: पूर्व अग्निवीरों को भर्तियों में 20% आरक्षण, CM भूपेंद्र पटेल का ऐतिहासिक फैसला

Gujarat Government News: गुजरात में पूर्व अग्निवीरों को क्लास-3 की सीधी भर्तियों में 20% आरक्षण मिलेगा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने आयु सीमा में छूट और शारीरिक परीक्षा से राहत देने की घोषणा की।
Agniveer Reservation Gujarat: 20% reservation in recruitments for former Agniveers, a historic decision by CM Bhupendra Patel
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (सोर्स- सोशल मीडिया)
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CM Bhupendra Pate On Gujarat Agniveer Reservation: सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार की विभिन्न क्लास-3 श्रेणी की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट और अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की रियायत भी मिलेगी।

अग्निवीर योजना के पहले बैच के जवानों को विशेष राहत देते हुए पांच वर्ष तक की आयु सीमा छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। यह लाभ पुलिस, एसआरपी, जेल और वन विभाग की कई भर्तियों में लागू होगा। राज्य सरकार का मानना है कि पूर्व अग्निवीरों के अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का उपयोग प्रशासनिक सेवाओं में प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। यह कदम पूर्व सैनिकों के रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

पुलिस और वन विभाग में लागू होगा फैसला

सीएम भूपेंद्र पटेल कहा कि अग्निवीर योजना के पहले बैच के जवानों के लिए तय अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल तक की छूट देने के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दिए गएं हैं। जिनके फैसलों का लाभ आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर, आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल, एस.आर.पी. प्लाटून कमांडर और पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती में मिलेगा। इसके अतिरिक्त, जेल विभाग के तहत जेलर ग्रुप-2 और जेल सिपाही, तथा वन एवं पर्यावरण विभाग की फॉरेस्ट गार्ड क्लास-3 और फॉरेस्ट वॉचर क्लास-3 कैटेगरी में सीधी भर्ती के लिए भी पूर्व अग्निवीरों को यह लाभ दिया जाएगा।

पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण

बता दें कि गुजरात सरकार के सूचना आयुक्त कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएम भूपेंद्र भाई पटेल का अहम फैसला। राज्य पुलिस बल के आर्म्ड विंग विभाग, एस. आर. पी., जेल विभाग और वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड व फॉरेस्ट रेंजर (क्लास- 3) पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

पहले बैच को 5 साल की अतिरिक्त छूट

गौरतलब है कि इन भर्तियों के लिए पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने और निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन साल तक की रियायत देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने अग्निवीर योजना के पहले बैच के जवानों के लिए तय अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की रियायत देने के निर्देश भी दिए हैं।

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