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Darshan Thoogudeepa फिर होंगे गिरफ्तार! जमानत को चुनौती देगी सरकार

कर्नाटक सरकार ने रेणुका स्वामी हत्या मामले में कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा को दी गई जमानत को चुनौती देने का प्लान बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। मतलब दर्शन की गिरफ्तारी फिर हो सकती है।

  • By अनिल सिंह
Updated On: Dec 31, 2024 | 09:10 AM

दर्शन थुगुदीपा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी

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मुंबई: करीब 6 महीना जेल में बता चुके कनाडा एक्टर दर्शन थुगुदीपा की मुश्किल आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। 13 दिसंबर को मिली नियमित जमानत के बाद वह जेल से रिहा हुए थे। लेकिन कर्नाटक सरकार ने उनकी जमानत याचिका को चुनौती देने का मन बना लिया है। 11 जून को दर्शन थुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा समेत बाकी आरोपियों को रेणुका स्वामी मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था।

9 जून को कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजने के आरोप में दर्शन थुगुदीपा और अन्य ने मिलकर रेणुका स्वामी की निर्मम हत्या के कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेणुका स्वामी पवित्रा गौड़ा और दर्शन थुगुदीपा के रिलेशनशिप से काफी नाराज था। रेणुका स्वामी दर्शन थुगुदीपा का फैन था। इसलिए उसे ही पसंद नहीं आ रहा था कि शादीशुदा दर्शन पवित्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इसलिए उसने पवित्रा को दर्शन से दूर रहने की धमकी दी थी। इस मामले में दर्शन थुगुदीपा और पवित्रा के अलावा पवन, राघवेंद्र, नंदीश, जगदीश, अनुकुमार, रवि शंकर, धनराज डी, विनय वी, नागराजू, लक्ष्मण, दीपक, प्रदोष, कार्तिक, केशव मूर्ति और निखिल नायक आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में इन सभी का नाम शामिल है।

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इस मामले में पुलिस ने सितंबर 2024 में 3,991 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। मामले में बताया गया है कि रेणुका स्वामी हत्या केस में दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और अन्य पर यह आरोप है कि उन्होंने दर्शन के प्रशंसक रेणुका स्वामी की निर्मम हत्या की थी और इसके लिए कई सबूत भी चार्जशीट में पेश किए गए हैं। पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और अब यह मामला कोर्ट के सामने है। मामले में जल्दी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में दर्शन थुगुदीपा और अन्य को दी गई जमानत के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी।

Darshan thoogudeepa bail to be challenged in supreme court in renukaswamy murder case

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Published On: Dec 31, 2024 | 09:10 AM

Topics:  

  • Supreme Court

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