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NCP सिंबल विवाद में कहां से हुई ट्रंप की एंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अजित पवार को फटकार

नॅशनलिस्ट कांग्रेस पक्ष में दरार के बाद एक बार फिर शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस दौरान अजित पवार गुट को कोर्ट ने खुद के पैरों पर खड़े रहने की नसीहत दी है।

  • By विधी शर्मा
Updated On: Nov 14, 2024 | 04:04 PM

शरद पवार Vs अजित पवार (सौ. सोशल मीडिया )

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नई दिल्ली: नॅशनलिस्ट कांग्रेस पक्ष में दरार पड़ने के बाद दो गुटों में बट गया। NCP शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के बीच की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। हाल ही में शरद पवार ने अजित पवार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दोनों गुटों के बीच घड़ी के सिंबल को लेकर चल रहे विवाद पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान शरद पवार गुट की ओर से कुछ सामग्री-पोस्टरों के अलावा सोशल मीडिया पोस्ट सामने रखी गई। शरद पवार गुट के वकिल अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि यह कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रकाशित किए गए हैं।

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अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि अजित पवार गुट के उम्मीदवार अमोल मिटकरी ने अपने प्रचार के लिए शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। हालांकि अजित पवार की ओर से वकील बलबीर सिंह ने इन आरोपों को झुठलाते हुए यह दावा किया कि सामग्री से छेड़छाड़ की गई है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने अभिषेक सिंघवी से सवाल करते हुए कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि  महाराष्ट्र की जनता आप लोगों के आपसी मतभेद के बारे में नहीं जानती है। ग्रामीण महाराष्ट्र के लोग सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से प्रभावित होंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि आज भारत अलग है, हम यहां दिल्ली में जो कुछ भी देखते हैं, उसमें से अधिकांश ग्रामीण लोग भी देखते हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया है, तो दूसरा पक्ष उसका पालन करने के लिए बाध्य है।

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जस्टिस सूर्यकांत ने महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए बार-बार शरद पवार के नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। आप अपने पैरों पर खड़े होकर, एक अलग राजनीतिक दल के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने अजित पवार को साफ तौर पर कहा है कि वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दें कि वे अपने प्रचार के दौरान शरद पवार की तस्वीरों या वीडियो का इस्तेमाल न करें। चाहे वो नए हों या पुराने हों।

इस दौरान अजित पवार के एक विज्ञापन को देखते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ये विज्ञापन तो डोनाल्ड ट्रंप के ठीक नीचे काफी प्रभावशाली दिख रहा है। इस बात पर शरद पवार के वकील सिंघवी ने हंसते हुए कहा कि शुक्र है कि ट्रंप ने यहां याचिका दायर नहीं की। इस पर कोर्ट ने कहा कि अन्य अधिकार क्षेत्रों के बारे में टिप्पणी नहीं करें।

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इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार 19 नवंबर को होगी। इससे पहले अजित पवार की पार्टी को आदेश का पालन करने के लिए एक और हलफनामा देना होगा। इस सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट का पार्टी सिंबल फ्रीज किए जाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है।

इससे पहले पिछली सुनवाई में अजित पवार गुट को अखबारों में पार्टी और पार्टी सिंबल का विज्ञापन देने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई के 24 घंटे के अंदर अखबार में विज्ञापन दिया जाए।

Ncp symbol controversy update sharad pawar confronts ajit pawar in supreme court

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Published On: Nov 14, 2024 | 03:09 PM

Topics:  

  • Ajit Pawar
  • Maharashtra Assembly Elections
  • Nationalist Congress Party
  • Sharad Pawar

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