महाराष्ट्र चुनाव: BVA को मिलेगा सीटी चुनाव चिह्न, निर्वाचन आयोग ने बंबई हाई कोर्ट में दी दलील
निर्वाचन आयोग ने बंबई हाई कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करने के बाद हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास आघाड़ी (VBA) को सीटी चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा।
- Written By: आकाश मसने
बहुजन विकास आघाड़ी को मिलेगा सीटी चुनाव चिह्न (कॉन्सेप्ट फोटो)
मुंबई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। सोमवार को नामांकन वापसी के बाद सभी सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या तय हो गई है। अब पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले साेमवार को महाराष्ट्र के राजनीतिक द्वारा चुनाव चिह्न को लेकर दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी।
सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा पार्टी को चुनाव चिह्न आवंटित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई की।
सोमवार को निर्वाचन आयोग ने बंबई हाई कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करने के बाद हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास आघाड़ी (VBA) को सीटी चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा।
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जनवरी में जनता दल (यू) को दिया था सीटी चुनाव चिह्न
बता दें कि इस साल जनवरी में निर्वाचन आयोग ने जनता दल (यूनाइटेड) को सीटी चुनाव चिह्न आवंटित किया था। महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से बीवीए के उम्मीदवार ने 2024 का चुनाव सीटी चुनाव चिह्न पर लड़ा, क्योंकि जनता दल (यू) का कोई उम्मीदवार नहीं था।
निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष जनता दल (यू) से प्राप्त एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आयोग को 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया गया था।
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जेडीयू ने वापस किया चुनाव चिह्न
जनता दल (यूनाइटेट) ने पत्र में कहा कि पार्टी 30 जनवरी 2024 के आदेश के आधार पर उसे आवंटित सीटी चुनाव चिह्न को वापस कर रही है।” निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि चूंकि बीवीए के याचिकाकर्ता ने सीटी चुनाव चिह्न के लिए आवेदन किया था, इसलिए इसे जरूरी नियमों/दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके पार्टी को आवंटित किया जाएगा। आयोग की दलील के बाद बंबई उच्च न्यायालय की पीठ ने बीवीए की याचिका का निपटारा कर दिया।
