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WFH, पुरानी कारों पर रोक, No PUC-No Fuel…प्रदूषण पर दिल्ली में आज से सख्ती, देखें गाइडलाइन
Delhi Pollution Control: दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस हफ्ते 'गंभीर' कैटेगरी में जाने के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ सख्त उपायों की घोषणा की है।
- Written By: अर्पित शुक्ला

दिल्ली प्रदूषण (Image- Social Media)
Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आज से सख्ती शुरू हो गई है। राजधानी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और AQI बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ कई कड़े कदमों का ऐलान किया है, जो आज यानी गुरुवार से लागू हो गए हैं। इन उपायों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम, पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी और बिना PUC के फ्यूल न मिलने जैसे नियम शामिल हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी आज से दिल्ली में रोक लगा दी गई है। ये सभी फैसले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन द्वारा लागू GRAP-4 प्रतिबंधों के अतिरिक्त हैं।
दिल्ली में शनिवार 13 दिसंबर से लगातार तीन दिन तक AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया था। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को बताया कि गुरुवार से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम लागू होगा, नियम न मानने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस आदेश में कुछ छूट दी गई है, जिसमें इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं। आइए जानते हैं कि आज से कौन-कौन सी सख्ती लागू होगी और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
WFH गाइडलाइन
दिल्ली में आज से 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। कपिल मिश्रा के अनुसार, यह आदेश सरकारी और निजी दोनों संस्थानों पर लागू होगा, हालांकि दफ्तर आंशिक रूप से फिजिकल मोड में चलते रहेंगे। निर्देशों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में काम करने वाले सभी निजी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आधे से अधिक कर्मचारी ऑफिस में मौजूद न हों और बाकी कर्मचारी घर से काम करें।
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वर्क फ्रॉम होम का यह नियम इमरजेंसी और फ्रंटलाइन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसमें अस्पतालों के कर्मचारी, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभाग, फायर सर्विस और अन्य जरूरी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और सफाई सेवाओं को भी छूट दी गई है।
मजदूरों को ₹10,000 मुआवजा
कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर रोक से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को ₹10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। श्रम मंत्री ने बताया कि GRAP-IV जितने दिन लागू रहेगा, उतने दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है।
नो PUC-नो फ्यूल: क्या है नियम?
आज यानी गुरुवार से दिल्ली में बिना PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। चेकिंग बढ़ा दी गई है और मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार से PUC सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से आधी रात के बाद कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। जांच के लिए पुलिस टीमों की तैनाती कर दी गई है।
PUC सर्टिफिकेट क्या होता है?
PUC का मतलब है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। यह दिल्ली-एनसीआर में अधिकृत PUC सेंटरों पर वाहनों की साधारण एमिशन जांच के बाद जारी किया जाता है।
दो और तीन पहिया वाहनों के लिए इसकी फीस ₹60, चार पहिया वाहनों के लिए ₹80 और डीजल वाहनों के लिए ₹100 तय है। भारत स्टेज IV और भारत स्टेज VI मानकों का पालन करने वाले वाहनों के लिए यह सर्टिफिकेट 12 महीने तक वैध रहता है।
कंस्ट्रक्शन सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर भी रोक
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसे ट्रकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली के बाहर से आने वालों से अपील की गई है कि केवल BS-6 एमिशन स्टैंडर्ड वाले वाहन ही लाएं।
BS-6 से नीचे के वाहनों पर बैन
अगर आपकी कार BS-6 नहीं है तो आज से दिल्ली में उसे लेकर आने से बचें, वरना भारी जुर्माना लग सकता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि BS-6 से नीचे की कैटेगरी के सभी वाहन और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहन, GRAP-3 और GRAP-4 लागू होने पर शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध गुरुवार से प्रभावी हो गया है।
क्या है प्रशासन की तैयारी?
दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS6 वाहनों की एंट्री पर गुरुवार से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसके सख्त पालन के लिए शहर के सभी प्रवेश बिंदुओं पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, परिवहन विभाग के पास 78 से 80 प्रवर्तन दल हैं, जिन्हें कुंडली, रजोकरी, टिकरी, आया नगर, कालिंदी कुंज, औचंदी, मंडोली, कापसहेड़ा और बाजघेरा टोल/द्वारका एक्सप्रेसवे समेत अन्य एंट्री पॉइंट्स पर लगाया गया है।
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इसके अलावा, जिन वाहन चालकों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें पेट्रोल पंप पर ईंधन न देने का नियम भी गुरुवार से सख्ती से लागू कर दिया गया है। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।
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