Delhi HC Judge: तेजस धीरेनभाई करिया बने दिल्ली हाईकोर्ट के जज, चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिलाई शपथ
तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इस समारोह में दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी मौजूदा न्यायाधीश, बार नेता, कई अन्य अधिवक्ता और परिवार के सदस्य शामिल हुए।
- Written By: विकास कुमार उपाध्याय
तेजस धीरेनभाई करिया, फोटो - सोशल मीडिया
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इस समारोह में दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी मौजूदा न्यायाधीश, बार नेता, कई अन्य अधिवक्ता और परिवार के सदस्य शामिल हुए।
बुधवार, 12 फरवरी, 2025 को केंद्र सरकार ने नई नियुक्तियों को मंज़ूरी दे दी और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की, पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिश के बाद, जिसमें प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समर्थन दिया गया था।
मूल्य वर्धन साबित होंगे तेजस धीरेनभाई करिया
उनके नाम की सिफ़ारिश करते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नोट किया कि उम्मीदवार मध्यस्थता के कानून में एक डोमेन विशेषज्ञ है। तेजस धीरेनभाई करिया दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ के लिए एक मूल्य वर्धन साबित होंगे।
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उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता मामलों में पेश होने के अलावा, तेजस धीरेनभाई करिया को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के मध्यस्थता करने का व्यापक अनुभव है। ऐसा करते समय, एक व्यवसायी को कानून की अन्य शाखाओं, सिविल प्रक्रिया, साक्ष्य और वाणिज्यिक कानून का ज्ञान होना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने कहा कि जिन मामलों में उन्होंने बहस की है, उनके निर्णयों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि तेजस धीरेनभाई करिया ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों का संचालन किया है। इसलिए, तेजस धीरेनभाई करिया दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य और उपयुक्त हैं।
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बाते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आधिकारिक तौर पर अनुभवी अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए रिकमेंड किया।
एजेंसी इनपुट के साथ।
