Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • शुक्र, 31 जुलाई 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

BREAKING NEWS: दिल्ली दंगा केस में बड़ा फैसला, ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा का ऐलान

Tahir Hussain Sentence: दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन की सजा पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाया।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: Jul 31, 2026 | 04:43 PM

ताहिर हुसैन (Image- Social Media)

Follow Us
Follow Us:

Tahir Hussain Sentence Verdict: दिल्ली दंगों के दौरान हुए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कड़कड़डूमा कोर्ट में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन की सजा का ऐलान किया गया है। सजा से पहले दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात कर दिए गए थे। साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

इससे पहले 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया था। सजा पर सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने क्या कहा?

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर अपराध था, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस घटना की परिस्थितियां ऐसी थीं, जिन्होंने समाज को गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया। हालांकि, सजा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

सम्बंधित ख़बरें

हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा…उम्रकैद की सजा के बाद ताहिर हुसैन का पहला बयान, अंकित शर्मा की हत्या का है मामला

दिल्ली में 1.40 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल, CM रेखा गुप्ता ने शुरू की दिल्ली विद्या वहीनी योजना

बारिश ने नहीं दी राहत! उमस और गर्मी के डबल अटैक से बढ़ी आफत, अस्पतालों में मरीजों की भीड़

शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, X पर बदला बायो, जानें क्यों छोड़नी पड़ी पार्टी

क्या है पूरा मामला?

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई थी। दंगों के बाद उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। इस घटना ने पूरे देश में व्यापक चर्चा बटोरी थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने पहले पांच आरोपियों को दोषी करार दिया और अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें- राजौरी में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, जंगल में छिपा आतंकी ठिकाना ध्वस्त

यह मामला वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा। कई वर्षों तक चली जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनाते हुए इस मुकदमे के एक महत्वपूर्ण चरण का समापन किया।

Tahir hussain sentence verdict ankit sharma murder case karkardooma court

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 31, 2026 | 04:20 PM

Topics:  

  • Breaking News
  • Crime
  • Delhi
  • Latest News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.