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रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज, गृह मंत्रालय लेगा फैसला

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को बिना आधार कार्ड के एमसीडी स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों के प्रवेश के संबंध में गृह मंत्रालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकार को इस मुद्दे का यथासंभव शीघ्र समाधान करना चाहिए।

  • By विजय कुमार तिवारी
Updated On: Oct 29, 2024 | 01:46 PM

दिल्ली उच्च न्यायालय व गृह मंत्रालय (डिजाइन फोटो)

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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को आधार कार्ड न होने के कारण स्कूल में प्रवेश न देने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता एनजीओ को इस संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को बिना आधार कार्ड के एमसीडी स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों के प्रवेश के संबंध में गृह मंत्रालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकार को इस मुद्दे का यथासंभव शीघ्र समाधान करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “मुद्दा यह है कि असम में निष्कासन के लिए कानून है और यहां आप उनके रहने की सुविधा दे रहे हैं। कृपया अपना पक्ष रखें और मामले में सरकार को फैसला करने दें। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। किसी भी देश में कोई भी अदालत यह निर्धारित नहीं करती कि किसे नागरिकता दी जाए। जो आप सीधे नहीं कर सकते, उसे आप अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले, उचित अधिकारियों से संपर्क करें। आप इसके लिए अदालती प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें भारतीय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए; हम यह जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस तथ्य को नज़रअंदाज़ न करें कि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, न कि केवल राष्ट्रीय। इनके महत्वपूर्ण परिणाम हैं। राज्य में काफी उथल-पुथल रही है। याचिकाकर्ता को या तो गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नीतिगत मामले हैं।”

हाल ही में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा अपने स्कूलों में नामांकित म्यांमार रोहिंग्या शरणार्थी छात्रों को वैधानिक लाभ देने से इनकार करने की मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई की गई है। सोशल ज्यूरिस्ट नामक एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से याचिका दायर की गई कि यह आचरण इन बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए के साथ-साथ बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा गारंटीकृत है। यह प्रस्तुत किया गया कि एमसीडी स्कूल इस आधार पर बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर रहा है कि उनके पास आधार कार्ड, बैंक खाते और अन्य दस्तावेज नहीं हैं। इन लोगों के पास केवल यूएनएचआरसी द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड ही मौजूद हैं।

इसे भी पढ़ें…देश के लोगों को तोहफा देकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- 500 साल बाद रामलला अपने मंदिर में मनाएंगे दिवाली

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब तक ये बच्चे भारत में रहते हैं, वे शिक्षा के मौलिक और मानवाधिकारों के हकदार हैं। जैसा कि भारत के संविधान और प्रासंगिक वैधानिक कानूनों द्वारा गारंटीकृत है। इसलिए, इस अधिकार से इनकार करना उनके मौलिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह सुनिश्चित करना शिक्षा निदेशालय और दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी छात्रों को श्री राम कॉलोनी, खजूरी चौक क्षेत्र में सरकारी या एमसीडी स्कूलों में दाखिला मिले, क्योंकि ये बच्चे वहीं रहते हैं।

Public interest litigation seeking admission of rohingya refugee children in schools rejected

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Published On: Oct 29, 2024 | 01:46 PM

Topics:  

  • Delhi High Court

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