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12वीं के बाद 5 नहीं 3 साल तक का हो LLB कोर्स, मामले पर SC में याचिका दायर, कोर्ट के जवाब का इंतजार

12वीं के बाद LLB पाठ्यक्रम 5 नहीं बल्कि 3 साल तक का ही हो इस मांग को लेकर अदालत में एक याचिका दायर की गई है।

  • By अक्सा अंसारी
Updated On: Apr 17, 2024 | 09:09 AM

सुप्रीम कोर्ट- एलएलबी छात्र (डिजाइन फोटो)

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें केंद्र और भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India, BCI) को 12वीं कक्षा(Class 12th) के बाद मौजूदा पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम (LLB Course) के बजाय तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम की व्यवहार्यता तलाशने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में, छात्र प्रमुख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (National Law Universities, NLUs) द्वारा अपनाए गए संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) के माध्यम से कक्षा 12 के बाद पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। छात्र किसी भी विषय में स्नातक करने के बाद तीन साल का एलएलबी कोर्स भी कर सकते हैं।

वकील अश्विनी उपाध्याय (Advocate Ashwini Upadhyay) द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वह “विज्ञान स्नातक (बीएससी), वाणिज्य स्नातक (बीकॉम) और कला स्नातक (बीए) पाठ्यक्रम की तरह 12वीं कक्षा के बाद तीन वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने के लिए केंद्र और बीसीआई को निर्देश देने का अनुरोध कर रहे हैं।”

इसमें दावा किया गया कि एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए पांच साल की “लंबी अवधि” “मनमानी और तर्कहीन” है क्योंकि यह विषय के लिए “आनुपातिक नहीं” है और छात्रों पर “अत्यधिक वित्तीय बोझ” डालती है।

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(एजेंसी)

Pil in court regarding three years llb course after 12th

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Published On: Apr 17, 2024 | 09:09 AM

Topics:  

  • Bar Council of India
  • Supreme Court

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