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गेमिंग एप पर सरकार का कड़ा रुख, ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाने की जोरदार तैयारी , आज सदन में पेश होगा बिल

On Line Gaming App Ban: आईटी मंत्रालय की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग बिल आज संसद में पेश किया जाएगा। बिल के पारित होते ही इस गेमिंग एप को चलाने वाले पर 7 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना तय है।

  • By गीतांजली शर्मा
Updated On: Aug 20, 2025 | 08:05 AM

ऑनलाइन गेमिंग एप को लेकर आज सदन में पेश होगा बिल

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Ban For Online Games Bill Will Present Today: ऑनलाइन गेमिंग एप ने आज के समाज को खासकर युवाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जल्द से जल्द पैसे कमाने की इस होड़ में ना सिर्फ युवा बल्कि कई बुर्जुग भी लग जाते हैं और अंतत: ढ़ेर सारा कर्ज और अन्य तरह की कई परेशानियों के शिकार बन जाते हैं।

कई इस जोखिम भरे लालच की कमाई में फंसने के बाद आत्महत्या के भी शिकार हो जाते हैं। लोगों की इन्हीं बुनियादी समस्याओं को देखते हुए आज सदन में सरकार ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के लिए संसद में एक बिल पेश करने वाली है।

सरकार अब बेटिंग, बाजी या जुआ लगाने वाले सभी ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण लगाने जा रही है। किसी भी व्यक्ति का, ऑनलाइन गेम में पैसा जुड़ा है चाहे वह गेम स्किल का हो या फिर चांस का, उन सभी पर सरकार द्वारा रोक लगाई जाएगी।

आज लोकसभा में पेश होगा बिल

आज यानि बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया जा रहा है जिसे, लोक सभा में पेश किया जा सकता है। बीते मंगलवार को कैबिनेट कमेटी ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को अपनी मंजूरी दे दी। ऑनलाइन गेमिंग में बेटिंग को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और इस अपराध के लिए सात साल तक की सजा और अपराधी को 10 लाख रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

पांच सालों में 1400 से अधिक एप पर लगी रोक

अगर संसद में इस बिल को पेश करते ही इसे पारित कर दिया गया तो ऐसे में सिर्फ वैसे ही ऑनलाइन गेमिंग एप बचेंगे, जिन्हें खेलने के लिए कोई शुल्क या पैसा नहीं देना पड़ता है। दरअसल, सरकार पिछले कई सालों से बेटिंग एप पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है और पिछले चार-पांच सालों में 1400 से अधिक एप को प्रतिबंधित भी किया गया है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग एप के खिलाफ कोई कानून न बनने की वजह से इसपर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाया है।

यह भी पढ़ें: IMD Weather Update: UP-बिहार में मौसम की बेरुखी तो दिल्ली में यमुना उफान पर, जारी रहेगा बारिश का कहर

ड्रीम 11 जैसे गेमिंग एप पर भी प्रतिबंध

इस बिल के मुताबिक किसी भी बैंक को ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए ट्रांजेक्शन करने की इजाजत नहीं होगी। अभी मार्केट में कई ऐसे ऑनलाइन गेम हैं, जिनमें बेटिंग तो नहीं होती है, लेकिन उसे खेलने से पहले पैसे देने पड़ते हैं, जिसके लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। इस गेम बैन की सबसे ज्यादा गाज क्रिकेट टीम बनाने वाली ड्रीम 11 जैसे गेमिंग एप पर गिर सकती है।

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Published On: Aug 20, 2025 | 07:41 AM

Topics:  

  • Dream 11
  • IT Sector
  • Parliament

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