Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

1984 सिख विरोधी दंगों में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस मामले में किया बरी

1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन्होंने पहले ही कहा था कि वह निर्दोष है।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: Jan 22, 2026 | 10:52 AM

पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार

Follow Us
Close
Follow Us:

Sajjan Kumar News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा से जुड़े मामले में बरी कर दिया है। इस हिंसा की घटना में दो लोगों की मौत हुई थी।

सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार ने अपने बचाव में कहा कि वह निर्दोष हैं और इस हिंसा में कभी शामिल नहीं हुए, न ही सपने में भी उनका कोई हाथ था। उन्होंने कहा, “मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।” लंबे समय बाद आज कोर्ट ने उन्हें राहत दी। जब सज्जन कुमार को बरी होने की जानकारी दी गई, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कोर्ट का धन्यवाद किया।

पूरा मामला क्या था?

फरवरी 2015 में SIT ने सज्जन कुमार के खिलाफ दो FIR दर्ज की थीं। ये FIR जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में 1984 के दंगों से संबंधित शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थीं। पहली FIR जनकपुरी में हुई हिंसा से जुड़ी थी, जहां 1 नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या हुई थी। दूसरी FIR विकासपुरी की घटना से संबंधित थी, जिसमें 2 नवंबर 1984 को गुरचरण सिंह को जिंदा जलाया गया। हालांकि सज्जन कुमार को इस मामले में बरी कर दिया गया है, फिर भी उन्हें जेल में रहना होगा, क्योंकि पहले ही उन्हें 1984 के दंगों से जुड़े दो अन्य मामलों में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।

सम्बंधित ख़बरें

लालू फैमिली ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया, प्वाइंट्स में समझें कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को राहत, ED को झटका, चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान से किया इनकार

लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को मिली राहत, कोर्ट ने 8 दिसंबर तक टाला फैसला, CBI को यह टास्क

IRCTC घोटाले में Lalu Yadav को बड़ा झटका, धारा 420 के तहत कोर्ट ने माना आरोपी

1984 के सिख विरोधी दंगे

31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने की थी। इसके बाद दिल्ली और कई अन्य शहरों में सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। यह हिंसा लगभग 3-4 दिन चली, जिसमें सिखों के घर जलाए गए, दुकानों को लूटा गया और कई सिखों को मार डाला गया।

यह भी पढ़ें- अविमुक्तेश्वरानंद होंगे माघ मेला से बैन? प्रशासन ने शंकराचार्य को भेजा दूसरा नोटिस, जवाब के लिए 24 घंटे का समय

सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में करीब 2800 और पूरे देश में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 8 हजार से 17 हजार तक बताई गई है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नेता और पुलिस ने भी इन दंगों में मदद की थी। यह घटना सिख समुदाय के लिए अत्यंत दर्दनाक रही और भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय मानी जाती है।

Delhi sikh riots sajjan kumar acquitted rouse avenue court

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 22, 2026 | 10:52 AM

Topics:  

  • Anti Sikh Riots
  • Rouse Avenue Court
  • Sajjan Kumar

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.