बांसुरी स्वराज व सतेन्द्र जैन फाइल फोटो (सोर्स -सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर अपनी मानहानि शिकायत को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट की सत्र अदालत ने इस मामले को 12 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए हैं। इससे पहले, जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर बांसुरी स्वराज द्वारा दिए गए कथित अपमानजनक बयान पर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन निचली अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। अब इस फैसले को चुनौती देते हुए जैन ने फिर से कानूनी लड़ाई छेड़ दी है।
20 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि शिकायत और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से कोई अन्य अपराध नहीं बनता, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए। जैन के अनुसार, यह बयान उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और राजनीतिक लाभ उठाने के इरादे से दिए गए थे। जैन ने कहा कि बांसुरी स्वराज, जो पेशे से वकील भी हैं, ने ED की छापेमारी का जिक्र करते हुए दावा किया था कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये नकद, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं।
अब यह मामला 12 मार्च को सत्र अदालत में सुना जाएगा, जहां यह तय किया जाएगा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदला जाए या नहीं। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया है, ताकि मामले की विस्तृत जांच की जा सके। यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्येंद्र जैन की यह नई कानूनी लड़ाई उन्हें न्याय दिला पाती है या नहीं। ईडी की छापेमारी के वक्त बांसुरी स्वराज ने ये सभी दावे किये थे।