स्वाति मालिवाल केस में बिभव कुमार की याचिका को दिल्ली HC ने माना सुनवाई योग्य (डिजाइन फोटो)
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में एक नोटिस भी जारी की है।
स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित बदसलूकी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार की याचिका का सुनवाई योग्य करार दिया है। सोमवार को मामले कि सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। मामले में जस्टिश स्वर्ण कांता शर्मा ने केस को रोस्टर बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अब आठ जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केस को लेकर दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भी जारी किया है। याचिका पर 31 मई को सुनवाई करने के बाद ही निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया था। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध भी किया था।
शुरुआत में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं। उन्होंने कहा था कि कुमार की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जिसके पीछे तर्क यह दिया क्योंकि कुमार ने अपनी याचिका में यह नहीं बताया है कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 41ए का अनुपालन न करने के मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट में आवेदन दायर किया है। जिसे खारिज किया जा चुका है।
वहीं अदालत में बिभव कुमार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने अपनी दलील में कहा कि याचिका में मुख्य प्रार्थना गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की है। यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
बिभव पर आरोप है कि उन्होंने बीते13 मई को केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। जिसको चुनौती देते हुए बिभव कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई थी।