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स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में बिभव कुमार को राहत नही, 22 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी। कुमार पर राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का संगीन आरोप है।

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Jun 15, 2024 | 02:12 PM

बिभव कुमार-स्वाती मालीवाल

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आज यानी शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी। कुमार पर बीते 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का संगीन आरोप है। आज कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया।

इससे पहले बीते शुक्रवार को ही अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए कुमार की हिरासत एक दिन के लिए याली आज शनिवार तक बढ़ा दी थी। कुमार को बीते 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता।

बिभव को बीते 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। कुमार के खिलाफ बीते 16 मई को दर्ज की गई FIR में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं। इसमें पहले पांच धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा में सबसे अधिक सजा का प्रवधान होता है।

Bibhav kumar swati maliwal judicial custody

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Published On: Jun 15, 2024 | 02:12 PM

Topics:  

  • AAP
  • Swati Maliwal

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